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कंटेनमेंट जोन के बाहर मर्जी से Lockdown नहीं लगा सकेंगे राज्य, पढ़ें केंद्र के नए दिशा-निर्देश

नई दिल्ली। अनलॉक (Unlock) के दिशा-निर्देश (Guideline) जारी किए जाने के तुरंत बाद, अर्थव्यवस्था को खोलने के साथ और अधिक गतिविधियों की अनुमति देने के लिए, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला (Union Home Secretary Ajay Bhalla) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को उन्हें डू (क्या करना है) और डोन्ट (क्या नहीं करना है) के बारे में सूचित करने के लिए पत्र लिखा. इसके साथ ही भल्ला ने कंटनेमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों के लिए सभी राज्यों से कहा है कि वह केंद्र की अनुमति के बिना अपना लॉकडाउन लागू नहीं कर सकते.

गृह मंत्रालय की सख्ती 
गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है, अनलॉक 4 में, जो एक सितंबर, 2020 से लागू होगा, गतिविधियों के चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है. हालांकि लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन (Contenment Zone) में 30 सितंबर, 2020 तक सख्ती से लागू किया जाएगा. गृह मंत्रालय के दिशा- निर्देशों के मुताबिक, 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय/रेल मंत्रालय द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को सात सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी.

राज्य सरकार ‘स्थानीय बंद’ नहीं कर सकती 
साथ ही केंद्र ने इस बात को भी दोहराया है कि लोगों की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर ना तो कोई रोक होगी और ना किसी तरह की इजाजत की जरूरत होगी. यह इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के कहने के बावजूद कुछ राज्यों ने अपने यहां आवागमन पर शर्तों के साथ पाबंदी लगाई हुई थी.

आयोजनों में लोगों की संख्या 50 से 100 
वहीं, सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क (Face Mask) पहनना, सामाजिक दूरी(Social Distancing), थर्मल स्कैनिंग (Thermal Scnning) और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर (Senitizer) का प्रावधान होना चाहिए. इसी दिन से, खुले एयर थिएटरों को भी खोले जाने की अनुमति दी गई है. भल्ला ने दोहराया कि राज्यों या केंद्रशासित प्रदेश केंद्र सरकार के प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकते हैं और न ही वे एमएचए (MHA) से अनुमति (green Signal) के बिना नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर स्थानीय बंद लागू कर सकते हैं.

स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों को फिलहाल 30 सितंबर 2020 तक बंद रखने का फैसला किया गया है. हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लास (Online Class) के जरिए पढ़ाई चालू रहेगी. भल्ला ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 50 प्रतिशत शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ई-शिक्षण के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है.

कन्टेनमेंट जोन के बाहर शिक्षक ले सकेंगे क्लास 
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर 2020 तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे. मगर कंटेनमेंट जोन के बाहर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए नौवीं से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक तौर पर स्कूल जा सकेंगे. सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मुख्य सचिवों से कहा कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अनलॉक 4 पर  दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें और सभी संबंधित अधिकारियों को उनके सख्त कार्यान्वयन के लिए निर्देशित करें.

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