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उत्तराखंड में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, अन्य राज्यों से भी यही अपेक्षा: पुष्कर सिंह धामी

देहरादून(आई वाच न्यूज़ नेटवर्क)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को ऐलान किया कि उनकी सरकार उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। उन्होंने कहा कि हमने फरवरी में ही जनता से वादा किया था कि यदि दोबारा हमारी सरकार बनी तो हम राज्य में यूसीसी लेकर आएंगे। धामी ने कहा कि हम अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करेंगे कि वे भी अपने यहां यूसीसी लागू करें। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलवाने वाले धामी खुद अपना चुनाव हार गए थे, फिर भी पार्टी नेतृत्व ने उनके ऊपर भरोसा जताया और राज्य की कमान एक बार फिर उनके हाथ में दी।

‘मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित’

धामी ने देहरादून में कहा, ‘आज नई सरकार का गठन होने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। 12 फरवरी 2022 को हमने जनता के समक्ष संकल्प लिया था कि हमारी सरकार का गठन होने पर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। आज हमने तय किया है कि हम इसे जल्द ही लागू करेंगे। हम एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे और वह कमेटी इस कानून का एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसे लागू करेगी। आज मंत्रिमंडल में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया है। अन्य राज्यों से भी हम अपेक्षा करेंगे कि वहां पर भी इसे लागू किया जाए।’

क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड?
यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है कि राज्य या देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून का होना, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय से ताल्लुक रखता हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद शादी, तलाक और जमीन-जायदाद में बंटवारे पर भी सभी लोगों के लिए एक कानून लागू होगा। यह एक ऐसा कानून होगा, जिसका किसी भी धर्म से कोई लेना-देना नहीं होगा और सबके लिए समान रूप से लागू होगा।

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