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2008 जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस में हैवानों का हुआ हिसाब, चारों दोषियों को सजा-ए-मौत

जयपुर। जयपुर के हैवानों का हिसाब हो गया है. चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है. विशेष अदालत ने आरोपी सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफ उर्फ सेफुर्रहमान और सलमान को फांसी की सजा सुनाई है. स्पेशल कोर्ट के जज अजय कुमार शर्मा द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद सभी वकीलों ने कोर्ट रूम में तालियां बजाई. इससे पहले आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बिच कोर्ट लाया गया था. कोर्ट रूम के बाहर भी भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया. गुलाबी नगरी जयपुर में 11 साल पहले हुए 8 सीरियल बम ब्लास्ट (Serial Bomb Blast) मामले में विशेष अदालत ने चार आरोपियों को बुधवार को दोषी करार दिया था. इन चारों आरोपियों को आज सजा सुनाई गई. गुरुवार को इनकी सजा पर कोर्ट में बहस पूरी हो गई थी.

जानकारी के अनुसार, विशेष अदालत ने आरोपी सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफ उर्फ सेफुर्रहमान और सलमान को दोषी करार दिया. बता दें कि कोर्ट ने ढाई हजार पन्नों में फैसला दिया है. वहीं, शाहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए आरोप मुक्त कर दिया है.

बता दें कि, विशेष न्यायालय ने आईपीसी, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और पीडीपीपी एक्ट के तहत आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने दोषियों के वकीलों की तमाम दलीलों के खिलाफ ज़ोरदार पैरवी की और दोषियों के पुराने क्रिमिनल बैकग्राउंड का हवाला दिया.

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की डेथ पेनाल्टी की मांग पर बचाप पक्ष बैकफुट पर आ गया था. उसने सैफ के खिलाफ साबरमती में केस पेंडिंग होने का हवाला दिया था. बचाव पक्ष की दलील में कोई दम नहीं होने का हवाला देकर पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने दोषियों के पुराने आपराधिक बैकग्राउंड नहीं होने के एक्सक्यूज़ को खारिज करने की मांग की थी और यहां तक कह दिया कि स्पेशल कोर्ट दोषियों को फांसी दे दे.

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