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अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर को अब नहीं मिलेंगे सरकारी लाभ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आज से होगा लागू

वाशिंगटन। अमेरिका में सोमवार से वह प्रावधान लागू हो जाएगा जिसके चलते वहां पर ग्रीन कार्ड होल्डर प्रवासियों को अमेरिकी नागरिकों वाले लाभ मिलने बंद हो जाएंगे। इस प्रावधान से अमेरिका में स्थायी रूप से रहने वाले बांग्लादेशी (61 फीसद) और पाकिस्तानी (48 फीसद) सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। जबकि सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने वाले महज 11 फीसद भारतीय प्रभावित होंगे। यह आंकड़ा सिर्फ दक्षिण एशियाई देशों का है। ग्रीन कार्ड कुछ शर्तो के साथ अमेरिका में स्थायी रूप से रहने की सुविधा है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुश्किल

ग्रीन कार्ड होल्डर प्रवासियों के लिए सरकारी सुविधाओं में यह रोक सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के चलते लगेगी। यह आदेश शुक्रवार को आया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी स्टेफनी ग्रीशम ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश परिश्रमी अमेरिकी करदाताओं के हितों की रक्षा करेगा।

इनके लिए होगा मुफीद

यह उन अमेरिकी नागरिकों के हित में होगा जिन्हें वास्तव में सरकारी सुविधाओं की जरूरत है। इससे अमेरिका के सरकारी खजाने का घाटा कम करने में मदद मिलेगी। इससे देश का वह मूल सिद्धांत लागू होगा जिसके अनुसार समाज में शामिल होने वाले नए लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए, जिससे वे अमेरिकी करदाताओं पर बोझ न बनें।

सोमवार से होगा लागू

अमेरिका में ग्रीन कार्ड धारियों को अभी तक चिकित्सा, खाद्यान्न और कुछ अन्य तरह की सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता था। इससे वे एच-1 बी वीजा प्राप्त दक्ष पेशेवर भी प्रभावित होंगे जो ग्रीन कार्ड पाने के लिए आवेदन दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश वैसे तो 14 अगस्त, 2014 को ही अधिसूचित हो गया था। इसे 15 अक्टूबर, 2019 से लागू हो जाना था लेकिन विभिन्न अदालतों में लंबित याचिकाओं के चलते यह लागू नहीं हो पाया। अब यह सोमवार से लागू होगा।

बताना होगा नहीं उठाया वित्तीय फायदा

इस प्रावधान से होमलैंड सुरक्षा विभाग यह पहचान करेगा कि कौन विदेशी नागरिक देश में रहने योग्य नहीं है और क्यों उसे अमेरिका में स्थायी निवास की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वह विदेशी भविष्य में कभी भी ‘पब्लिक चार्ज’ बन सकता है। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा के अनुसार, नए कानून में स्थायी निवास की अनुमति मांग रहे व्यक्ति को दिखाना होगा कि उसने गैर प्रवासी दर्जा हासिल करने के बाद से वित्तीय फायदे वाली योजनाओं का लाभ नहीं उठाया।

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