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गृह मंत्रालय ने 21 मार्च को किया था अलर्ट, तबलीगी जमात पर पुलिस से हुई चूक?

नई दिल्ली। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज को लेकर गृह मंत्रालय का बयान आया है. गृह मंत्रालय के मुताबिक, उसने 21 मार्च को ही राज्यों को अलर्ट किया था और देश में जमात कार्यकर्ताओं का विवरण भी साझा किया था. इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ-साथ पुलिस कमिश्नर, दिल्ली को भी निर्देश जारी किए गए थे. तेलंगाना में कोरोना के पॉजिटिव मामलों के सामने आते ही गृह मंत्रालय ने ये कदम उठाया था.

बता दें कि इस वक्त देश लॉकडाउन भी नहीं हुआ था. ऐसे में क्या तबलीगी जमात को लेकर राज्यों की पुलिस से चूक हुई, ये अब बड़ा सवाल है. वहीं, मंत्रालय ने आगे कहा कि उसने 28 मार्च को भी राज्यों के डीजीपी को पत्र लिखा था और कहा था जो भी विदेशी हैं जिन्होंने तबलीगी के गतिविधियों में हिस्सा लिया था, उनका पता लगाएं.

पत्र में लिखा गया था कि ऐसे लोगों की कोरोना वायरस की जांच हो और जरूरत पड़ने पर उन्हें क्वारनटीन किया जाए. साथ ही अगली उपलब्ध उड़ान से उन्हें उनके देश जाने के लिए कहा जाए.

गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक, अब तक जमात के 1339 कार्यकर्ताओं को नरेला, सुल्तानपुरी और बक्करवाला क्वारनटीन केंद्र और अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया है. सभी राज्य पुलिस इन सभी विदेशी जमात कार्यकर्ताओं के वीजा श्रेणियों की जांच द्वारा वीजा शर्तों के उल्लंघन के मामलों पर आगे की कार्रवाई करेंगी.

पुलिस ने स्क्रीनिंग के लिए कहा

इस बीच, दिल्ली के मरकज में रहने वाले जमात कार्यकर्ताओं को भी राज्य के अधिकारियों और पुलिस ने मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए अनुरोध किया है. 29 मार्च तक, लगभग 162 जमात कार्यकर्ताओं को चिकित्सकीय रूप से जांचा गया और क्वारनटीन केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया.

अब तक 1339 जमात कार्यकर्ताओं को एलएनजेपी, आरजीएसएस, जीटीबी, डीडीयू अस्पतालों और एम्स, झज्जर के अलावा नरेला, सुल्तानपुरी और बक्करवाला क्वारनटीन केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है. उनमें से बाकी को वर्तमान में COVID-19 संक्रमणों के लिए चिकित्सकीय रूप से जांचा जा रहा है.

हो सकती है कार्रवाई

आमतौर पर, भारत आने वाले तबलीगी जमात से जुड़े सभी विदेशी नागरिक पर्यटक वीजा पर आते हैं. गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार जमात के इन विदेशी कार्यकर्ताओं को पर्यटक वीजा पर मिशनरी काम में शामिल नहीं होना चाहिए. इस संबंध में सभी राज्य पुलिस इन सभी विदेशी जमात कार्यकर्ताओं के वीजा की श्रेणियों की जांच करेगी और वीजा शर्तों के उल्लंघन के मामले में आगे की कार्रवाई करेगी.

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