लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में 69000 शिक्षकों की भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार अपील करेगी। बेसिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि शासन की ओर से निर्धारित कटऑफ अंक के खिलाफ कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 37339 पदों को रोककर शेष पर भर्ती करने का आदेश दिया है। इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग का पक्ष नहीं सुना गया है। इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को संशोधित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक बनने के लिए संघर्ष कर रहे शिक्षा मित्रों को राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि वह 69000 सहायक शिक्षकों की चल रही भर्ती में 37339 पद खाली रखेगी। कोर्ट ने कहा है कि इन पदों को छोड़ कर बाकी पदों पर राज्य सरकार चाहे तो सहायक शिक्षकों की भर्ती कर सकती है। ये आदेश न्यायमूर्ति एम शांतनगौडर और विनीत शरण की पीठ ने शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किये।
शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा होने के बाद न्यूनतम योग्यता मानदंड 60 और 65 फीसद तय किये जाने को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने कट आफ अंक यानी न्यूनतम योग्यता अंक 60 और 65 फीसद करने को सही ठहराया था और राज्य सरकार को लिखित परीक्षा के नतीजे घोषित करने की छूट दे दी थी। हाई कोर्ट के इस फैसले को शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शिक्षामित्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गत 21 मई को सभी पक्षों की सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रखा लिया था और अंतरिम आदेश मेें प्रदेश सरकार से भर्ती परीक्षा में शामिल हुए शिक्षामित्रों का पूरा ब्योरा मांगा था। इस मामले पर 14 जुलाई की सुनवाई तिथि लगा दी थी। इस बीच सरकार ने भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित कर सहायक शिक्षकों की भर्ती शुरू कर दी थी।
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