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लखनऊ के चार इलाके आज से बंद, सभी तरह की गतिविधियों पर रोक

लखनऊ। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार देर शाम स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही सख्ती से प्रोटोकॉल का पालन कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा राजधानी में सोमवार से चार थाना क्षेत्रों को वृहद कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इन इलाकों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियां ठप रहेंगी। प्रशासन ने बेवजह बाहर घूमने वालों के खिलाफ एफआइआर के भी निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के मुताबिक संक्रमण और न फैले इसके लिए प्रशासन इन चार थाना क्षेत्रों में पाबंदियां लगा रहा है। राजधानी के इन चार थाना क्षेत्रों में कई तरह की पाबंदिया रहेंगी। इंदिरानगर, गाजीपुर, आशियाना और सरोजनीनगर को पूरा वृहद कटेंनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके चलते अब यहां पर किसी तरह की सार्वजनिक गतिविधियां नहीं होंगी। लोगों को घरों में ही रहना होगा। केवल इमरजेंसी में ही पुलिस प्रशासन की अनुमति से बाहर निकलना होगा।

इन इलाकों में सार्वजनिक यातायात पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। इमरजेंसी में बाहर से आने वालों या यहां से जाने वाले लोग निजी वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन जाने के लिए साथ में टिकट रखना होगा।

आइटी कंपनी और जरूरी प्रोजेक्ट में चालू रहेगा काम

आइटी सेक्टर से जुड़ी प्रदाता सेवा कंपनियों के कार्यालय निश्चित कर्मचारियों के साथ खुल सकते हैं। इसके अलावा जरूरी निर्माण प्रोजेक्ट भी जारी रह सकते हैं।

चार थाना क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं के अलावा सब कुछ बंद रहेगा

  • आवश्यक सेवाओं से जुड़ेे सरकारी और निजी कार्यालय खुलेंगे, पचास प्रतिशत की अनिवार्यता के साथ
  • लोगों को बेवजह बाहर निकलने की अनुमति नहीं, इमरजेंसी में अनुमति लेंगे
  • आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग अपना परिचय पत्र साथ रखें
  • दवा, किराना, सब्जी और दूध की दुकानें खुल सकेंगी
  • सब्जी और फल वाले ठेले फेरी लगा सकते हैं
  • इलाके में शराब की दुकानें बंद रहेंगी
  • साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, नहींं चलेंगे
  • औद्योगिक प्रतिष्ठान, शर्तों के साथ चलाने की अनुमति
  • आइटी सेक्टर से जुडे प्रतिष्ठानों को शर्तों के साथ संचालन की अनुमति
  • मेट्रो रेल, स्कूल, कॉलेज, कोङ्क्षचग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉङ्क्षपग मॉल और सभागार रहेंगे बंद
  • शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अन्य सामूहिक गतिविधियां, धर्मिक जुलूस पर रहेगी रोक
  • माल/वस्तुओं/खाली ट्रक के अंतरराज्यीय परिवहन की पूर्ण अनुमति होगी।
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