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यूपी में अनलॉक-3 की गाइडलाइन जारी, सप्ताहिक बंदी रहेगी लागू

लखनऊ। केंद्र सरकार के अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी करने के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी राज्य के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। यूपी में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों को ही लागू किया गया है। हालांकि सरकार ने अनलॉक-3 के लिए जारी दिशा-निर्देश में कंटेनमेंट जोन में कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति दी गई है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो और सिनेमाहॉल अभी नहीं खुलेंगे। सरकार ने इन पर लगी रोक 31 अगस्त तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए भीड़ जुटाने की अनुमति भी नहीं होगी। हालांकि साप्ताहिक बंदी प्रत्येक शुक्रवार रात दस बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू रहेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ़ से जारी की गाइडलाइन के अनुसार

  1. सभी स्कूल कॉलेज शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे ऑनलाइन शिक्षा हेतु कार्यक्रम जारी रहेगा समस्त सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार सभागार असेंबली हॉल बंद रहेंगे …
  2. योग संस्थान जिम 5 अगस्त से खुल सकेंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं मेट्रो रेल सेवाएं सभी राजनीतिक, समाजिक गतिविधियां बंद रहेंगी…
  3. 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय ध्वज,राज्य, जिला तहसील,नगर निगम और पंचायत के स्तर पर एट होम कार्यक्रम किए जाएंगे इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कार्यक्रम हो सकेंगे …..
  4. लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा … लॉकडाउन कंटेनमेंट कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक लागू रहेगा
  5. प्रत्येक शुक्रवार रात 10:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू रहेंगे … इसके अलावा 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति साथ ही अन्य बीमारी से ग्रसित व्यक्ति गर्भवती स्त्रियां और 10 साल की आयु के नीचे के बच्चों को बाहर निकलने से पहले के लिए पूर्व के नियम ही लागू रहेंगे .
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