उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुहर्रम के दौरान ताजिया का जुलूस निकालने और ताजिया दफनाने की अनुमति दिए जाने की माँग वाली याचिकाओं को शनिवार (अगस्त 29, 2020) को खारिज कर दिया था। इसके बावजूद प्रदेश के पीलीभीत में लॉकडाउन का उल्लंघन कर ताजिया जुलूस निकालने का मामला सामने आया है।
इसके बाद पुलिस ने 53 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ताजियादारों ने सड़क पर ताजिया रखकर उसे सजा रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर भी़ड़ इकट्ठी की हो गई थी। जुलूस निकालने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ ही बीट सिपाही सहित कोतवालों को भी फटकार लगाई गई है।
इसके साथ ही हैदराबाद में भी लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियाँ तो उड़ाई ही गई, साथ ही किसी ने मास्क पहनना भी उचित नहीं समझा। बताया जा रहा है कि यहाँ पर हाई कोर्ट के आदेश को ताक पर रखते हुए सैकड़ों की संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए।
जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस जुलूस में हिस्सा लिया, उसके बाद से लोगों में संक्रमण फैलने का डर बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि जुलूस निकालने के दौरान पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी, मगर इसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी आदेश जारी करते हुए कहा था कि सभी प्रकार के जुलूस एवं झाँकी पर प्रतिबंध रहेगा। गाइडलाइन में कहा गया था कि न तो सार्वजनिक स्थानों पर ताजिए रखे जाएँगे और ना ही अलम का जुलूस निकाला जाएगा। लोग ताजिया को अपने घरों में ही रखें और त्योहार मनाएँ।
उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी को देखते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुहर्रम के दिन हैदराबाद के पुराने शहर में जुलूस निकालने के लिए इजाजत नहीं दी थी। इसके बावजूद यहाँ पर लोगों ने भारी संख्या में जुलूस निकाला।