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UP Unlock 4.0 Guidelines : यूपी सरकार ने जारी की अनलॉक-4 गाइडलाइन, जानिए क्या बंद-क्या खुला

लखनऊ। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी करने के दूसरे दिन रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें केंद्र की राह पर ही यूपी ने कदम बढ़ाए हैं। एक सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक-4 के सहारे अब पुराने और अच्छे दिनों की ओर सधे कदम बढ़ाने की कोशिश होगी। योगी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार राज्य में साप्ताहिक बंदी पहले की ही तरह लागू रहेगी। यानी प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पाबंदियों का पालन करना होगा। गाइडलाइन में सात सितंबर से मेट्रो चलाने का फैसला है तो स्कूल-कॉलेजों, शैक्षिक संस्थानों में सावधानी के साथ पढ़ाई-प्रशिक्षण फिर शुरू करने जैसे अहम फैसले शामिल हैं। खास बात है कि अब तक जिलाधिकारियों को स्थानीय परिस्थिति के अनुसार लॉकडाउन लगाने की जो अनुमति थी, उस पर रोक लगा दी गई है। अब कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई जिलाधिकारी लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे।

केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश शासन की ओर से मुख्य सचिव आरके तिवारी ने रविवार को अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी। लखनऊ में मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। इस संबंध एसओपी अलग से जारी होगी। सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि 21 सितंबर से पचास फीसद तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाया जा सकेगा। ये ऑनलाइन कक्षाओं और टेली-कौंसलिंग स्कूल की अन्य काम कर सकेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलइन का पालन करना होगा।

अनलॉक-चार राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लिए राहत लेकर आई है। अभी तक इनके समारोहों पर प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन 21 सितंबर से उन्हें इसकी इजाजत दे दी गई है। शर्त सिर्फ इतनी है कि समारोह में भाग लेने की संख्या 100 से अधिक नहीं हो और इसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारी द्वारा किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकेगा।

ये हैं यूपी सरकार के दिशा-निर्देश

कक्षा नौ से 12 तक के छात्र मर्जी से जा सकेंगे स्कूल

  • सभी स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों और शैक्षणिक कार्य के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा को अनुमति रहेगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं, कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में कक्षा नौ से बारह तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यार्थियों के माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति आवश्यक होगी। यह व्यवस्था 21 सितंबर 2020 से लागू होगी। इसके लिए एसओपी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।
  • 21 सितंबर से स्कूलों में टीचिंग-नॉन टीचिंग 50 फीसद स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा या परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।
  • राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशन, भारत सरकार व राज्य सरकार में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी।
  • राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय एवं विकास संस्थान, भारतीय उद्यमिता संस्थान, उद्यमिता विकास संस्थान उत्तरप्रदेश और उनके प्रशिक्षण देने वालों को भी अनुमति होगी। यह व्यवस्था 21 सितंबर, 2020 से लागू होगी।
  • उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी शोधार्थियों, तकनीकी या प्रयोगशाला संबंधी कार्य से जुड़े व्यावसायिक कार्यक्रम से संबंधित परास्नातक के छात्रों को अनुमति होगी। हालांकि ऐसा कोविड-19 की परिस्थितियों के मूल्यांकन के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग और गृह मंत्रालय से विचार-विमर्श के बाद ही होगा।

कंटेनमेंट जोन के बाहर डीएम नहीं लगा सकेंगे लॉकडाउन

  • कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इससे पहले यह फैसला जिलाधिकारियों पर स्थानीय परिस्थिति के अनुसार छोड़ा गया था।
  • अंतरराज्यीय एवं राज्य के अंदर व्यक्तियों और माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
  • पैसेंजर ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकां का आगमन, विदेशी राष्ट्रिकों को निकलने से संबंधित वंदे भारत और एयर ट्रांसपोर्ट बबल फ्लाइट्स द्वारा आवागमन की अनुमति जारी रहेगी।
  • 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्री और दस वर्ष से कम आयु के बच्चे सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक परिस्थिति में ही घर से बाहर निकल सकेंगे।

सामूहिक आयोजनों में शामिल हो सकेंगे सौ व्यक्ति

  • 21 सितंबर से सभी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम सौ व्यक्ति के साथ शुरू करने की अनुमति होगी। फेस मास्क का प्रयोग, शारीरिक दूरी का पालन और थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
  • शादी-विवाह संबंधी समारोह में अधिकतम तीस और अंतिम संस्कार में अधिकतम बीस व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर तक जारी रहेगी। उसके बाद अधिकतम सौ व्यक्तियों की सीमा लागू होगी।
  • सभी सिनेमा हॉल, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे, जबकि ओपन एयर थिएटरों को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी।

यथावत रहेगी साप्ताहिक बंदी : प्रत्येक शुक्रवार रात दस से सोमवार सुबह पांच बजे तक की साप्ताहिक बंदी अभी यथावत रहेगी। इस बंदी के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छता और सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है।

मेट्रो को सात से हरी झंडी : सात सितंबर, 2020 से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इस संबंध में एसओपी अलग से जारी की जाएगी।

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