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इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद भड़काऊ भाषण देने के आरोपी डॉ.कफील देर रात जेल से रिहा

अलीगढ़। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लेक्चरर डॉ. कफील खान की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत निरुद्धि मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से रद होने के बाद उन्हें देर रात करीब 12.15 बजे जेल से रिहा कर दिया गया। विशेष केस को देखते हुए प्रशासन की ओर से यह फैसला लिया गया। अलीगढ़ डीएम चंद्रभूषण सिंह का आदेश मथुरा जेल में शाम तक नहीं पहुंच सका था, इस कारण रिहाई में थोड़ी देर हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने के मामले में वह 29 जनवरी, 2020 से मथुरा जेल में बंद थे।

डॉ. कफील खान के अधिवक्ता इरफान गाजी ने बताया कि रात करीब साढ़े 10 बजे मेरे पास मथुरा जेल से सूचना मिली कि डॉ. कफील को रिहा किया जा रहा है। इसके बाद देर रात उन्हें रिहा कर दिया गया। अधिवक्ता ने कहा कि विशेष केस में ऐसा पहले भी होता रहा है। यदि उन्हें रिहा नहीं किया जाता तो बुधवार दोपहर बाद फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता। डॉ. कफील खान के भाई अकील ने बताया भाई के रिहा होने से पूरा परिवार खुश है। भाई को लेकर दिल्ली जा रहा हूं। मथुरा के थाना सदर इंस्पेक्टर सत्यपाल सिंह ने बताया कि डॉ. कफील खान को जेल से रिहा कर दिया गया है।

पहले भी भेजे गए जेल : डॉ. कफील खान को इसके पहले भी जेल भेजा गया है। बाबा राघवदास अस्पताल गोरखपुर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने के कारण 10 और 11 अगस्त 2017 को दर्जनों बच्चों की मौत हो गई थी। इस पर डॉ. कफील खान को निलंबित कर दो सितंबर 2017 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।

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