Wednesday , April 24 2024

रिपब्लिक मीडिया के 2 रिपोर्टरों सहित 3 को महाराष्ट्र पुलिस ने किया गिरफ्तार: चैनल ने उद्धव सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

महाराष्ट्र पुलिस ने टीवी न्यूज़ चैनल रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर समेत 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी न्यूज़ चैनल ने अपने आधिकारिक ट्विटर एकाउंट से दी है। गिरफ्तार किए गए रिपब्लिक भारत के कर्मचारियों में एक रिपोर्टर, एक कैमरामैन और एक ड्राइवर शामिल हैं।

रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मुताबिक, महाराष्ट्र पुलिस द्वारा अवैध तरीके से रिपोर्टर अनुज कुमार, कैमरामैन यशपालजीत सिंह और ओला कैब ड्राइवर प्रदीप दिलीप धनवडे को 4 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया है। यह टीम रायगढ़ के कर्जत में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करने गई थी। उन्होंने कहा, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के हमारे कर्मचारियों को चार दिन के लिए जेल में डालना लोकतंत्र की हत्या है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क अपनी टीम को न्याय दिलाने के लिए उपलब्ध हरसंभव कानूनी मदद लेगा।

रिपब्लिक मीडिया समुह ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के अनुच्छेद 19 (डी) के तहत हर व्यक्ति को भारत में स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूमने का अधिकार है। हमें पता चला है कि हमारे कर्मचारियों पर महाराष्ट्र की सरकारी मशीनरी द्वारा गुप्त सूत्रों की जानकारी को उगलवाने का दबाव डाला जा रहा है जिसकी जानकारी हमारे कर्मचारी पुलिस को कभी नहीं देंगे।

रिपब्लिक ने डेमोक्रेसी में मीडिया के महत्व पर जोर देते हुए कहा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और देश के किसी भी मुख्यमंत्री के पास यह अधिकार नहीं है कि वह उनके आवास के आसपास के क्षेत्रों में हो रही रिपोर्टिंग करने वालों को जेल में डाल दें। यह लोकतंत्र और रिपोर्टिंग करने के वाले व्यक्ति के अधिकार के ख़िलाफ़ है।

वहीं रायगढ़ पुलिस द्वारा जारी प्रेसनोट के अनुसार, सिक्युरिटी गार्ड रात में उद्धव ठाकरे के फार्महाउस पर ड्यूटी करने जा रहे थे उसी दौरान वैगनआर कार में तीन लोगों ने उससे फार्महाउस का पता पूछा। जिसका जवाब सिक्युरिटी गार्ड ने नहीं दिया। उसके बाद वे लोग जबर्दस्ती गार्ड रूम में घुस कर बतमीजी करने लगे। पुलिस का आरोप है कि तीनों लोग महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के रायगढ़ स्थित फार्म हाउस में बिना इजाज़त घुसने की कोशिश कर रहे थे।

रिपार्ट के अनुसार, पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड की शिकायत पर उन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 448, 323, 504, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है।

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