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फिर बढ़ा कोविड कर्फ्यू, उत्तराखंड के भीतर आवाजाही को कोरोना रिपोर्ट की बाध्यता खत्म, 50 फीसद क्षमता से खुलेंगे सिनेमाघर

देहरादून। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू को सरकार ने नई रियायत के साथ 27 जुलाई सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया है। राज्य के भीतर आवाजाही के लिए कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। दूसरे राज्यों से आने वालों को भी राहत दी गई है। 15 दिन पहले वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके व्यक्तियों को उत्तराखंड आने के लिए कोरोना जांच रिपोर्ट से छूट दी गई है। जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र नहीं है, उनके लिए 72 घंटे पहले तक की कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। इसके अलावा प्रदेश में मंगलवार से वाटर पार्क, सिनेमाहाल, मल्टीप्लेक्स को 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने की छूट दे दी गई है। बाजार खुलने का समय भी बढ़ाया गया है और अब दुकानें सुबह आठ से रात नौ बजे तक खुलेंगी। सरकार के फैसले के बाद शासन ने कोविड कर्फ्यू के संबंध में शाम को मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी।

दूसरे राज्यों से आने वालों को राहत

कोविड कर्फ्यू की एसओपी के अनुसार दूसरे राज्यों के जो व्यक्ति 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं, उन्हें हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बार्डर चेकपोस्ट पर कोविड वैक्सीनेशन का फाइनल प्रमाणपत्र दिखाने के बाद प्रदेश में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ऐसे व्यक्तियों के कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने से छूट दी गई है। जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र नहीं है, उनके लिए 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट, सीबीनेट व रैपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। एसओपी में भी साफ किया गया है कि दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी व्यक्तियों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। सेना और अद्धसैनिक बलों के दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले कार्मिकों व उनके परिवार के सदस्यों को कोविड की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट है, लेकिन उन्हें स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।

प्रदेश के भीतर आवाजाही सुगम

कोरोना संक्रमण से अधिक प्रभावित रहे देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल व ऊधमसिंहनगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्र में जाने के लिए पूर्व में कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई थी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार अब यह अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों से भी लोग बेरोकटोक पर्वतीय क्षेत्रों में आ-जा सकेंगे। अलबत्ता, राज्य के जो निवासी गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में आने-जाने के लिए उप्र की सीमा से होकर यात्रा करेंगे, उन्हें स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

रात नौ बजे तक खुल सकेंगे बाजार

प्रदेश में अभी तक सप्ताह में छह दिन सुबह आठ से शाम सात बजे तक बाजार खुल रहे हैं। अब बाजार सुबह आठ से रात नौ बजे तक खुल सकेंगे। जिम, शापिंग माल पहले ही 50 फीसद क्षमता के साथ खुल रहे थे। अब सिनेमाहाल, मल्टीप्लेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, आडिटोरियम आदि से संबंधित गतिविधियों को भी आधी क्षमता के साथ खोलने की छूट दी गई है। कोविड कर्फ्यू के शेष प्रविधान वही रहेंगे, जो वर्तमान में लागू हैं।

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