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मेरे खाते में नहीं आया एक भी पैसा, जमानत के लिए सिसोदिया की कोर्ट में दलील

नई दिल्ली। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका (Manish Sisodia bail plea)पर सुनवाई शुरू हो गई है। मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी। मनीष सिसोदिया को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया था। ईडी की दलीलों पर सिसोदिया के वकील विवेक जैन अपना पक्ष रख रहे हैं। वकील ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ मनी लांड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। प्रेडिकेट अफेंस को लेकर बहुत शोर मचाया जा रहा है, लेकिन ED का पूरा केस ही CBI के मामले पर आधारित है।

सिसोदिया के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी ने घर पर छापा मारा। बैंक खातों की भी जांच की। जांच एजेंसी के अधिकारी सिसोदिया के पैतृक गांव भी गए थे। सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं है। अपराध की आमदनी का एक भी पैसा सिसोदिया या उनके परिवार के किसी सदस्य के बैंक खाते में नहीं आया। मनी लांड्रिंग के अपराध से सिसोदिया का कोई लेना देना नहीं है। जांच एजेंसी यानी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार, सिसोदिया के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। इन अधिकरियों को नियंत्रण करने वाले उपराज्यपाल ने सिसोदिया के खिलाफ शिकायत की है।

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