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आर्यन खान केसः ED के रडार पर समीर वानखेड़े, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया केस

आर्यन खान केसः ED के रडार पर समीर वानखेड़े, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया केसमुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किल बढ़ती जा रही हैं. अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम उन पर एक्शन के मूड में दिखाई दे रही है. कहा जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसी उन्हें जल्द पूछताछ के लिए बुला सकती है. ईडी ने सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार की एफआईआर के आधार पर आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है.

इस बीच, वानखेड़े ने मामले को रद्द करने और किसी भी एक्शन से सुरक्षा की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. वानखेड़े ने ईडी के एक्शन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा है कि 2023 में दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर और ईसीआईआर के आधार पर ईडी के इस अचानक एक्शन से प्रतिशोध और द्वेष की बू आ रही है.

साल 2021 कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग कांड और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद एनसीबी ने एक विशेष जांच दल (एसईटी) का गठन किया था, जिसमें वानखेड़े के नेतृत्व वाली टीम द्वारा खामियां पाई गई थीं. सीबीआई ने एसईटी की रिपोर्ट के आधार पर वानखेड़े और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार और जबरन वसूली का मामला दर्ज किया था. इसके बाद एनसीबी ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन और पांच अन्य को क्लीन चिट दे दी थी और उन्हें मामले से बरी कर दिया था.

रिपोर्ट का हवाला देते हुए एनसीबी के सतर्कता अधीक्षक कपिल ने सीबीआई को पत्र लिखकर वानखेड़े, उनके जूनियर अधीक्षक विश्व विजय सिंह और खुफिया अधिकारी आशीष रंजन व अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने का अनुरोध किया था.

25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप

सीबीआई ने मई 2023 में समीर वानखेड़े और चार अन्य लोगों के खिलाफ ड्रग्स मामले में आर्यन खान को फंसाने के एवज में कथित रूप से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी. आरोप था कि 50 लाख रुपए पहली किस्त के रूप में लिए थे. उस समय सीबीआई ने 29 जगहों पर रेड की थी. समीर वानखेड़े ने एफआईआर रद्द करने और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था.

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