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आजम खान को डूंगरपुर मामले में भी सात साल की सजा, लूट-डकैती का लगा था आरोप

आजम खान को डूंगरपुर मामले में भी सात साल की सजा, लूट-डकैती का लगा था आरोपरामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में भी सपा नेता आजम खान को सजा सुना दी गई है। अदालत ने आजम खान को सात साल की सजा और सात लाख रुपए जुर्माना लगाया है। विशेष कोर्ट ने आजम खान को घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी के मामले में दोषी करार दिया था। इससे पहले बेटे के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में आजम खान को सात साल की सजा सुनाई जा चुकी है। हेट स्पीच मामले में भी आजम खान को दो साल की सजा हो चुकी है। आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं।आजम खान के साथ ही आज रिटायर्ड सीओ आले हसन, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां और ठेकेदार बरकत अली को भी सात-सात साल की सजा सुनाई गई है।

क्या है मामला
सपा सरकार में डूंगरपुर में विभागयी योजना के तहत आसरा आवास बनाए गए थे। इस स्थान पर पहले से ही कुछ मकान बने हुए थे। जमीन को सरकारी बताते हुए 2016 में मकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। भाजपा सरकार आने पर जब आजम खान पर शिकंजा कसा गया तो 2019 में डूंगरपुर निवासी एहतशाम खां ने गंज कोतवाली में आजम खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

इसमें आजम खान, आले हसन, अजहर खां, ठेकेदार बरकत अली, फरहान खां, जिबरान और सपा नेता ओमेंद्र चौहान पर आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने उसके घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट की। इसके साथ ही घर पर कब्जा भी कर लिया।

केस की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चला। अदालत ने आजम खां, अजहर खां, आले हसन, बरकत अली को धारा 495, 412, 452, 504, 506, 427 और 120 बी में दोषी करार दिया गया था। सभी धाराओं में आजम खान और अन्य तीनों लोगों को अलग अलग सजा सुनाने के साथ ही अलग अलग जुर्माना भी लगाया गया है।

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