नोएडा/लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर में दो माह के लिए धारा 144 लगाई गई है. अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिवाकर सिंह ने बताया है कि अराजक तत्व निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए जाति एवं साम्प्रदायिक विद्वेष की भावना उत्पन्न कर पैदा कर सकते हैं. कानून एवं शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है, जिस कारण शांति व्यवस्था भंग हो सकती है. इसलिए ये फैसला लिया गया है.
उन्होंने बताया कि आने वाले समय मे स्वतंत्रता दिवस, यूपी सरकार द्वारा संचालित राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों की लिखित परीक्षा, शिवरात्रि का त्यौहार, इदुज्जुहा(बकरीद), रक्षा बंधन आदि पर्वो के अवसर पर भी असामाजिक तत्वों द्वारा व्यवस्था भंग की जा सकती है.
इन्ही कारणों को ध्यान में रखते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने 31 जुलाई 2018 से आगामी दो महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है. उन्होंने बताया कि यदि किसी के द्वारा इसका उल्लघंन किया जाएगा तो भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी.
धारा 144 को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाया जाता है. जिस क्षेत्र ये धारा लगाई जाती है वहां 4 -5 लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर पाबंदी होती है. धारा लागू रहने के समय किसी भी तरह का हथियार,लाठी, भाला लेकर चलने पर भी रोक रहती है. इसका उल्लघंन करने पर एक साल की सजा हो सकती है.