नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से दायर एक याचिका को ठुकरा दिया. याचिका के जरिए यंग इंडियन – नेशनल हेराल्ड लेनदेन मामले में राहुल के वर्ष 2011-12 के कर का आकलन फिर से किये जाने के खिलाफ उनकी अर्जी की विषय वस्तु की मीडिया रिपोर्टिंग पर कुछ पाबंदी लगाने का अनुरोध किया गया था. राहुल के वकील ने न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति ए. के. चावला से यह आदेश देने का अनुरोध किया कि याचिका की विषय वस्तु के बारे में गोपनीयता कायम रखी जाए और मामले की रिपोर्टिंग अदालत में दी जाने वाली दलीलों तक ही सीमित हो.
इस मुद्दे पर कोई आदेश जारी करने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘हम इन सबमें नहीं जा सकते हैं क्योंकि यह एक बेकार की कोशिश होगी और यह भी मालूम नहीं है कि मामले की विषय वस्तु की रिपोर्ट कौन करेगा और सूचना का स्रोत कौन है.’’
गौरतलब है कि मामले की रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगवाने की कांग्रेस अध्यक्ष के वकीलों की यह पहली कोशिश नहीं है. सुनवाई की पिछली तारीख पर भी उन्होंने पीठ के समक्ष मौखिक दलील दी थी कि मीडिया को अदालती कार्यवाही के प्रकाशन से रोका जाए. अदालत ने तब भी अर्जी खारिज कर दी थी.