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परिवार को सता रही है लालू की सेहत की चिंता, घर के दरवाजे पर बांधा काला कपड़ा!

पटना। चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष हाल ही में मुंबई से अपना इलाज करवाकर घर वापस लौटे हैं. लालू के घर लौटते ही उनके परिवारवाले कई तरह की पूजा करने में लगे हुए हैं, ताकि लालू की बेल अर्जी की तारीख आगे बढ़ जाए. पूरे यादव का परिवार को ऐसा लग रहा है कि लालू का समय ठीक नहीं चल रहा है. इतना ही नहीं लालू के स्वास्थ्य, घर के खराब हालातों को ठीक करने और नकारात्मक शक्ति को दूर करने के लिए रांची स्थित आवास के मैन गेट पर काला कपड़ा बांधा गया है.

घर लौटने पहले लालू यादव ने कोर्ट में प्रोविजनल बेल की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, हा लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था. प्रोविजनल बेल को खारिज करते हुए कोर्ट ने लालू यादव को 30 अगस्त तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है. कोर्ट के आदेशों को मानते हुए लालू यादव आज देर शाम पटना के लिए रवाना होंगे और 30 अगस्त को जेल में सरेंडर करेंगे.

लालू से मिलने घर पर पहुंचे लोग
वहीं, लालू यादव के निकलने से पहले उनके घर में काफी लोग उनसे मिलने भी पहुंच रहे हैं. उन्हें सीबीआई की विशेष अदालत में 30 अगस्त को सरेंडर करना है. अब जेल मेन्यूअल के हिसाब से आगे का उनका इलाज होगा.

बीते 24 अगस्त को जस्टिस अरपेश कुमार सिंह की कोर्ट में लालू यादव के वकीलों ने मेडिकल ग्राउंड पर प्रोविजनल बेल की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इससे पहले रांची हाइकोर्ट में 17 अगस्त को लालू प्रसाद यादव की औपबंधिक (प्रोविजनल) बेल पर सुनवाई करते हुए 27 अगस्त तक के लिए बेल की अवधि बढ़ा दी गई थी.

वहीं, बीजेपी ने लालू यादव पर आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रोविजनल बेल का दुरुपयोग किया है. जब भी बेल की बात आती थी तो लालू यादव अस्पताल में भर्ती हो जाते थे. इसलिए कोर्ट ने उनके प्रोविजनल बेल की अवधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया है.

आईआरसीटीसी मामले में फंसा है लालू परिवार 
गौरतलब है कि पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव व अन्य के खिलाफ 2006 के आईआरसीटीसी होटल के ठेके से जुड़े धनशोधन के मामले में दाखिल आरोपपत्र पर अब 11 सितंबर को सुनवाई होगी. मामला आईआरसीटीसी के रांची और पुरी स्थित दो होटलों के रखरखाव का ठेका 2006 में एक निजी कंपनी को देने से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर ठेके के बदले में रिश्वत के रूप में पटना के प्रमुख स्थान पर तीन एकड़ व्यावसायिक जमीन देने की बात कही गई है.

सभी आरोपियों पर धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अप्रैल में आईआरसीटी होटल रखरखाव ठेका मामले में 12 लोगों और दो कंपनियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था.

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