नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आज आखिरी तारीख है. इसका मतलब है कि अब आपके पास महज कुछ घंटे ही बचे हैं अपना आईटीआर भरने के लिए. अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में आती है, तो आज आपको किसी भी स्थिति में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए.
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप पर 1 हजार से लेकर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. अगर आप दिसंबर के बाद आईटीआर भरते हैं, तो आप पर 10 हजार रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है.
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं. आप चाहें तो ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं. इसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पहुंचना होगा. यहां आपको अपनी टैक्स देनदारी के अनुसार फॉर्म चुनना होगा. दूसरा रास्ता ये है कि आप ऑफलाइन आईटीआर भरें.
अगर आप वेतनभोगी हैं, तो आपको आईटीआर 1 फॉर्म भरना होगा. अगर आप ऑनलाइन भरने को लेकर सहज नहीं हैं, तो आप टैक्स एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं. 31 अगस्त यानी आज इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद याद रखिये कि आपको अपना आईटीआर वेरीफाई भी करना होता है. इसके लिए आपके पास 120 दिनों का समय होता है.
इन 120 दिनों के भीतर आप अपने आईटीआर को आसानी से वेरीफाई करा सकते हैं. इसके लिए आप अपने आधार ओटीपी का सहारा ले सकते हैं. इसके अलावा नेट बैंकिंग और बैंक डिटेल्स के आधार पर भी आप ये काम निपटा सकते हैं.
लेकिन सबसे अहम बात यह ध्यान रखिये कि अगर आप ने आज रिटर्न फाइल नहीं किया और आपकी टैक्स देनदारी बनती है, तो आप पर पेनल्टी लग सकती है. इस पेनल्टी से बचने के लिए जरूरी है कि आज किसी भी हाल में अपना आईटीआर भर लें.
हालांकि ये बात केरल के लोगों के लिए लागू नहीं होगी. क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने यहां के कर दाताओं के लिए डेडलाइन बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है. दरअसल बाढ़ के चलते यहां बिगड़े हालात को देखते हुए विभाग ने यह फैसला लिया.