नैनीताल। हरिद्वार की प्रसिद्ध हरकी पैड़ी पर साफ सफाई और व्यवस्थाओं को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त हो गया है. नैनीताल कोर्ट ने नगर निगम हरिद्वार को तीर्थ नगरी हरिद्वार में महिलाओं के लिये अलग चेंजिंग रूम व शौचालयों के निर्माण के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि हर तीन घंटे में घाटों की सफाई और इसकी विडियोग्राफी करने के आदेश दिये हैं. कोर्ट ने इसकी निगरानी के लिए दो न्यायमित्र भी नियुक्त किए हैं.
मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नगर निगम हरिद्वार को अहम आदेश जारी करते हुए कहा कि हरकी पैड़ी पर महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग से 25-25 चेजिंग रूम और शौचालयों का निर्माण करवाने के साथ ही सभी घाटों पर मॉर्डन डस्टबिन लगाने के आदेश भी कोर्ट ने पारित किए हैं.
कोर्ट ने कहा चूंकि हरकी पैड़ी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आस्था की डुबकी लगाते हैं. ऐसे में वहां पर घाटों की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये और इसके लिये हर तीन घंटे में घाटों की सफाई हो साथ ही साफ-सफाई की विडियोग्राफी भी कराई जाए ताकि मामला कोर्ट के संज्ञान में रहे. कोर्ट के इस आदेश पर निगरानी रखी जा सके इसके लिए कोरेट ने दो न्यायमित्रों की भी नियुक्ति की है, जो समय-समय पर घाटों की मॉनीटरिंग कर कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट रखेंगे.
जानकारी के मुताबिक, कोर्ट द्वारा नामित न्यायमित्र शनिवार (8 सितम्बर) को इस क्रम में अपना पहला भ्रमण हरकी पैड़ी का करेंगे और वहां पर किये जा रहे कार्यों का अवलोकन कर कोर्ट को अवगत करायेंगा.