ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के मामले में सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई है. जिया अनाथालय ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में पहले से ही पांच साल की सजा काट रहीं खालिदा जिया को इस बार एक अन्य मामले में सजा सुनाई गई है. सोमवार को जिस मामले में 73 वर्षीय खालिदा जिया को सजा सुनाई गई है, उसमें उन्हें तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने पद और पावर का लाभ उठाते हुए अपने ट्रस्ट को लाभ पहुंचाने का दोषी पाया गया है. 73 वर्षीय खालिदा जिया कई और मामलों में आरोपी हैं.
खालिदा पर चल रहे हैं ये बड़े मुकदमे
पड़ोसी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के खिलाफ कई गंभीर मुकदमे चल रहे हैं. हाल ही में 2015 के एक आगजनी के मामले में खालिदा जिया को छह महीने की अंतरिम जमानत मिली थी. खालिदा पर आरोप है कि चौद्दाग्राम इलाके के कोमिला शहर में 2 फरवरी 2015 को बीएनपी के प्रदर्शन के दौरान एक बस में आग लगाए जाने से आठ लोगों की मौत हो गई थी और बहुत से लोग घायल हुए थे.
इसके अलावा ढाका की एक स्थानीय अदालत में खालिदा जिया के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया गया था. खालिदा पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर ब्रिटेन में तीन महीने के अपने प्रवास के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एंजेसी आईएसआई के एक अधिकारी के साथ एक ‘गुप्त बैठक’ की थी. बांगबंधु फाउंडेशन के कार्यकारी अध्यक्ष मशीउर रहमान ने बुधवार को ढाका के मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी.
खालिदा इसी साल 15 जुलाई को स्वास्थ्य संबंधी इलाज के लिए और अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए लंदन गई थीं. वह तीन महीने बाद 18 अक्टूबर को ढाका वापस लौटी थीं. कुछ ऑनलाइन समाचार पोर्टलों ने जुलाई में बताया था कि बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया ने लंदन के सेंट जेम्स कोर्ट होटल में आईएसआई के अधिकारी से मुलाकात की थी.
खालिदा के बेटे को भी सुनाई जा चुकी है उम्रकैद की सजा
पूर्व पीएम खालिदा जिया के अलावा उनके बेटे को भी कोर्ट से उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है. बांग्लादेश की एक अदालत ने दो पूर्व मंत्रियों समेत 19 लोगों को मृत्युदंड और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को 2004 ग्रेनेड विस्फोट में उसकी भूमिका के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई है. ग्रेनेड विस्फोट में 24 लोगों की मौत हुई थी और 500 से ज्यादा घायल हुए थे. यह फैसला राजधानी में कड़ी सुरक्षा के बीच सुनाया गया और इसके खिलाफ दो महीने के भीतर अपील की जा सकती है.
वर्ष 2004 में यह हमला पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की रैली को निशाना बनाकर किया गया था, जो उस वक्त विपक्ष की नेता थीं. बीडीन्यूज 24 डॉट कॉम की खबर के मुताबिक, पूर्व गृहराज्य मंत्री लुत्फोज्जमान बाबर और पूर्व शिक्षा उपमंत्री अब्दुस सलाम पिंटू समेत 19 लोगों को बुधवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई.
खालिदा के बेटे तारिक रहमान और उनके पूर्व राजनीतिक सचिव हैरिस चौधरी समेत 19 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. तारिक विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं.