नई दिल्ली। धनतेरस पर सोने और गहनों की खरीदारी शुभ मानी जाती है. कल सोमवार को धनतेरस है. बाजार तैयार है. ज्वैलर्स भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तरह-तरह के ऑफर दे रहे हैं. अगर आप भी सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इससे जुड़े नियमों को जान लीजिए. सरकार ने 2016 में लोकसभा से आयकर संशोधन विधेयक पारित करने के दौरान पुश्तैनी आभूषण और सोना पर कर के संबंध में लोगों के भ्रम को दूर किया था. उधर, सोनी के कीमतों की बात करें तो शनिवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 32,650 रुपये प्रति दस ग्राम जबकि चांदी 39,530 रुपये प्रति किलोग्राम बिकी.
दरअसल, नोटबंदी के बाद से केंद्र सरकार सोने की बिक्री पर नजर रख रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि काले धन को खपाने के लिए भी लोग बड़े पैमाने पर सोने की खरीदारी करते हैं. ऐसे में आप इन नियमों को जान लें ताकि किसी तरह की कानूनी दिक्कतों का सामना न करना पड़े.
1. पैन कार्ड की डीटेल देनी होगी अगर…
अगर आप 2 लाख रुपये या इससे अधिक कीमत के सोने की खरीदारी करते हैं तो आपको इसके लिए पैन की जानकारी देनी होगी. पैन डिटेल देने का मतलब यह नहीं है कि आपको इस पर टैक्स देना होगा. यह सिर्फ आपकी पहचान के लिए है.
2 घोषित आय से ही खरीद सकते हैं सोना
अगर आप अपनी घोषित आय से सोना खरीदते हैं तो इसके लिए कोई सीमा तय नहीं है. घोषित आय का मतलब उस आय से है जो आपने अपने आईटीआर में घोषित की है.
3 स्रोत नहीं बताया तो जब्त हो जाएगा सोना
अगर आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान किसी के घर में बहुत ज्यादा मात्रा में सोना मिलता है तो उसे यह बताना होगा कि यह सोना उसने अपनी आय से खरीदा है. आय का स्रोत नहीं बताने पर सोना जब्त हो जाएगा. लेकिन आयकर विभाग द्वारा तलाशी अभियान के दौरान अगर विवाहित महिला के पास 500 ग्राम, प्रत्येक अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम तथा परिवार के प्रत्येक पुरुष के पास यदि 100 ग्राम सोना और गहने पाए जाते हैं, तो उसकी जब्ती नहीं होगी.
इसे आसान भाषा में कुछ इस तरह समझ सकते हैं: सोने पर न टैक्स लगेगा, न जब्त होगा, यदि
1. सोना या गहना घोषित आय से खरीदा गया हो
2. छूट के दायरे में आनेवाली खेती की आय से खरीदा गया हो
3. पुश्तैनी सोना या गहना हो, जिस पर कानूनन आपका हक हो
4. घरेलू बचत या ऐसी आमदनी से खरीदा गया हो, जिसका हिसाब आपके पास हो
5. किसी भी सीमा तक कानूनी रूप से वैध सीमा तक सोना रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं