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SSC पेपर लीक मामला : सुप्रीम कोर्ट का CBI को स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई को 2017 के एसएससी सीजीएल प्रश्नपत्र लीक मामले में अब तक की गई जांच की केस डायरी और स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. शीर्ष अदालत इस रिपोर्ट की गुरुवार को जांच करेगी. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने मामले पर अगली सुनवाई 11 अप्रैल को तय की है. अदालत ने 1 अप्रैल को कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) को इस बात की इजाजत दी थी कि वह पिछले साल हुई एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL 2017) पुन: परीक्षा के नतीजे घोषित कर दे.

9 मार्च को हुई परीक्षा पर रोक नहीं
अदालत ने यह भी कहा कि एसएससी सीजीएल-2017 के नतीजों पर पिछले साल 31 अगस्त को लगाई गई रोक 9 मार्च 2018 को कराई गई पुन: परीक्षा पर जारी नहीं रहेगी. अदालत ने कहा कि संगठन में किसी के भ्रष्ट होने की वजह से लाखों बेरोजगार युवकों ने इसका खामियाजा उठाया. आपको बता दें कि एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की दूसरे चरण की ऑनलाइन परीक्षा 17 से 22 फरवरी 2018 तक आयोजित की गई थी.

17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था
सीजीएल परीक्षा से पहले ही टियर टू के प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर लीक हो गए थे. छात्रों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किए जाने के बाद पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराई गई. सीबीआई ने 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था. गिरफ्तार किए गए लोगों में सिफी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के 10 कर्मचारी भी शामिल थे.

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