नई दिल्ली। INX मीडिया मामले में सीबीआई हिरासत में भेजे गए कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई. सीबीआई मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 अगस्त को करेगा, क्योंकि चिदंबरम 26 अगस्त तक सीबीआई हिरासत में हैं. चिदंबरम ने ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका दायर की है.
फिलहाल अदालत में ईडी के खिलाफ चिदंबरम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है. कपिल सिब्बल ED के केस पर बहस कर रहे हैं.
सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के हिरासत रहने पर अग्रिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता. सिब्बल ने न्यायालय को हाइकोर्ट के आदेश से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आने की पूरी घटना को बताया. सिब्बल ने कहा कि इस तरह गिरफ्तारी की गई, वह उनके मुवक्किल के मौलिक अधिकार के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मेंशनिंग मामले में राहत दी हुई है, लेकिन मुझे नहीं दी गई. 25 जुलाई 2018 को चिदंबरम को अग्रिम जमानत दी गई थी. अगर वह कोर्ट नहीं आ पाते तो समझ में आता, लेकिन चिदंबरम की गिरफ्तारी शुक्रवार का समय देने के बाद की गई. हमने स्पेशल जज के आदेश को चुनौती दी है.