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डीएम का निर्देश एक महीने तक न मांगे किराया नहीं तो कार्रवाई

लखनऊ। श्रमिकों, छात्रों और कर्मचारियों का लॉक डाउन में पलायन रोकने के लिए डीएम ने सख्त निर्णय लिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम में मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि एक महीने तक किराया नहीं मांगा जाएगा।

अपने आदेश में डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा है कि राजधानी होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रमिक, निजी कंपनियों, इकाइयों, दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी यहां किराए पर रह रहे हैं। इसके अलावा छात्र भी बड़ी संख्या में रह रहे हैं। कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए इन सभी को आवासीय सुरक्षा प्रदान करना जरूरी है। जिला प्रशासन को सूचना मिली है कि ऐसे लोगों से किराए की मांग की जा रही है। डीएम ने कहा कि आदेश जारी होने से लेकर एक महीने तक कोई भी आवासीय भवन का किराया नहीं मांगेगा। यदि मांगता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने इसके लिए हेल्पलाइन नम्बर भी जारी किया है। यदि किसी को शिकायत करनी है तो इस नम्बर 0522-2622627 पर शिकायत दर्ज करा सकता है।

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