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मुस्लिम बनो, निकाह करो… वरना मार डालूँगा: UP में ‘लव-जिहाद’ कानून के तहत उवैस अहमद पर पहली FIR

बरेली (देवरनियां) /लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में लव जिहाद मतलब ग्रूमिंग जिहाद का पहला मामला दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लाए गए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 (U.P. Unlawful Religious Conversion Prohibition Ordinance, 2020) को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से स्वीकृति मिलने के बाद राज्य में पहला मामला दर्ज किया गया है।

उवैस अहमद गाँव की ही एक छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस प्रकरण के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है, फ़िलहाल मामले का आरोपित फ़रार है।

घटना बरेली जिले के देवरनियां क्षेत्र की है, जिसकी शिकायत टीकाराम ने की और उसके आधार पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता ने बताया कि शरीफ़नगर गाँव के निवासी रफ़ीक अहमद के बेटे उवैस अहमद ने पढ़ाई के दौरान उनकी बेटी के साथ जान-पहचान बढ़ाई। दोनों के बीच काफी समय तक मित्रता रही, इसके बाद उवैस उनकी बेटी पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा है।

उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि उनका परिवार इस बात को सिरे खारिज कर चुका है फिर भी उवैस अहमद का परिवार मानने को तैयार नहीं है। टीकाराम का यहाँ तक कहना है कि आरोपित ने कई बार उनकी बेटी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था। जब उनकी बेटी ने इस बात से मना किया तो वह जान से मारने की धमकी देने लगा।

 

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