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सजने लगा मंडप, एक-दूजे के होंगे 3507 जोड़े, मुख्यमंत्री देंगे आशीर्वाद

-18 मार्च को पूरे मंडल के श्रमिक जोड़ों की एक साथ होगी शादी, श्रम मंत्री ने पंडाल का किया निरीक्षण

-श्रम विभाग जुटा है तैयारी में, श्रम मंत्री भी रहेंगे मौजूद

-यूपी के किसी भी मंडल से ज्यादा शादियां कराएगा लखनऊ मंडल

-सामूहिक विवाह योजना में 75,000 रुपये प्रति जोड़े को मिलता है

लखनऊ। श्रम विभाग के 18 मार्च को सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारी अंतिम चरण में है। लखनऊ मंडल में प्रदेश में सबसे अधिक श्रमिक जोड़ों की शादी होगी। यहां अभी तक 3507 श्रमिक जोड़ें शादी के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जबकि अभी तक प्रदेश में सबसे अधिक मुरादाबाद मंडल में 2754 जोड़े एक साथ फेरे लिये थे। यह विवाह समारोह वृंदावन योजना, आवास विकास परिषद, रायबरेली रोड पर आयोजित होगा। श्रम विभाग के अधिकारी व कर्मचारी इसके लिए दिन-रात एक किये हुए हैं। इस शादी समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को शादी समारोह स्थल का जायजा लिया।

इस संबंध में लखनऊ परिक्षेत्र के अपर श्रमायुक्त बीके राय ने मंगलवार को बताया कि अब तक 3507 जोड़े शादी के लिए रजिस्टर्ड होने के बाद सर्टिफाइड किये जा चुके हैं। अभी इसमें कुछ बढ़ोत्तरी हो सकती है। शासन की तरफ से 3,500 जोड़ों के शादी कराने का लक्ष्य मिला था लेकिन कर्मचारी व अधिकारियों ने भरपूर मेहनत की और दूसरे विभाग से भी सहयोग मिला, जिससे हम अपने लक्ष्य से आगे निकलने जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि 3507 जोड़ों में 120 जोड़े मुस्लिम समुदाय से हैं, जिनका निकाह कराया जाएगा। शेष 3,387 जोड़े एक साथ फेरे लेकर एक-दूजे के हो जाएंगे। इसके लिए तैयारी पूरी की जा चुकी है। शादी का मंत्र पढ़ने के लिए पंडाल में 450 पंडित मौजूद रहेंगे। यह पंडाल 250 गुणा 250 मीटर का है। इस शादी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी नाथ वर-वधुओं को आशीर्वाद देंगे। इसमें श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही दूसरे कई मंत्रियों के भी रहने की संभावना है।

उन्होंने बताया कि श्रम विभाग द्वारा ‘उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड’ के अंतर्गत संचालित ‘कन्या विवाह सहायता योजना’ के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्री के विवाह के लिए 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अंतर्जातीय विवाह की स्थिति में 65,000 रुपये आर्थिक सहायता एवं सामूहिक विवाह की स्थिति में 75,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सुविधा पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दो पुत्रियों तक देय है।

सहायक श्रमायुक्त राधे मोहन तिवारी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत श्रमिक का पंजीयन, पुत्री के विवाह की तिथि तक कम से कम से कम 100 दिवस पुराना होना तथा पुत्री की आयु 18 वर्ष व वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है।

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