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पहले 4 साल के बेटे को सुनाई लोरी, फिर मारने से पहले गला दबाकर तड़पाया: ‘शातिर औरत’ के खिलाफ 642 पन्नों की चार्जशीट, जहर देने से पुलिस का इनकार

सूचना सेठ चार्जशीटगोवा के एक होटल में 7 जनवरी 2024 को सूचना सेठ नाम की एक महिला ने अपने ही 4 वर्षीय बेटे की गला घोंट कर हत्या कर दी थी। जाँच में सामने आया था कि सूचना ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बच्चे की शक्ल उसके पति यानी बच्चे के पिता से मिलती थी। वहीं सूचना सेठ का अपने पति से घेरलू हिंसा का केस चल रहा था। हत्या के बाद में सूचना सेठ को कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब पुलिस ने इस केस की जाँच करके अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में पुलिस में मौत की वजह दम घुटना बताते हुए अरोपिता को शातिर करार दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूचना सेठ के खिलाफ पणजी के बाल न्यायालय में दर्ज चार्जशीट 642 पेज की है। पुलिस ने कुल 59 गवाहों के बयान लिए हैं। सूचना सेठ पर IPC की धारा 302 और 201 के अलावा गोवा चिल्ड्रेन्स एक्ट 2003 के तहत कार्रवाई की गई है। चार्जशीट में बताया गया है कि मौत से पहले बच्चे को कोई भी नशा नहीं दिया गया था। मौत की वजह दम घुटना और झटके लगना बताया गया है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र किया है कि अरोपिता न सिर्फ शातिर दिमाग की है बल्कि उसने जाँच को कई बार भटकाने की भी कोशिश की।

चार्जशीट में पुलिस ने आगे बताया है कि जनवरी 2022 में सूचना सेठ ने अपने पति वेंकटरमन से कहा कि वो तलाक लेना चाहती है। इस बाबत सूचना ने बेंगलुरु की एक अदालत में याचिका भी दाखिल कर दी। इसी के साथ बेंगलुरु की ही अदालत में सूचना सेठ ने एक अन्य याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में बच्चे की कस्टडी अपने पति को न दे कर अपने ही पास रखने की माँग की गई थी। बच्चे की कस्टडी वाली याचिका पर अगस्त 2022 में सूचना सेठ के पक्ष में फैसला आया था। यह फैसला एक्स-पार्टी था जो दूसरे पक्ष के हाजिर न होने पर दिया जाता है।

सूचना सेठ के पति वेंकटरमन ने इस आदेश के खिलाफ अन्य अदालत में मुकदमा लड़ा। 9 दिसंबर 2022 को एक अदालत ने सूचना सेठ के पति को हर मंगलवार और गुरुवार को शाम 7 बजे से 7:30 के बीच अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बात करने की अनुमति दे दी। बाद में 10 अप्रैल 2023 को अदालत ने बच्चे के पिता को हर शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक अपने बेटे से मुलाकात की भी इजाजत दे दी। हालाँकि अदालत के आदेश के बावजूद सूचना सेठ किसी न किसी बहाने से अपने पति को उसके बेटे से मिलने से रोकती रहीं।

दाखिल चार्जशीट में सूचना सेठ द्वारा काली स्याही से टिशू पेपर पर लिखा एक पुर्जा बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इस पुर्जे में लिखा गया था, “बच्चा अपने पिता के पास नहीं जाना चाहता। मेरे पूर्व पति और फैमिली कोर्ट के जज मुझे धमकी दे रहे हैं कि अगर मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ अपने बच्चे को न भेजा तो वो मुझे जेल भेज देंगे। मेरे वकील के पास मेरे बच्चे को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती।” यह पुर्जा कर्नाटक में बरामद हुए ट्रॉली बैग में मिला था। इसी बैग में मृत बच्चे की लाश मिली थी।

इस पुर्जे में लिखे शब्दों को सूचना सेठ की हैंडराइटिंग से मिलान करवाने के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजा गया है। पुलिस को टिशू पेपर में लिखे इन शब्दों से हत्या के मकसद को जस्टिफाई करने में मदद मिलेगी।

बताते चलें कि सूचना सेठ और वेंकटरमन का विवाह नवम्बर 2010 में हुआ था। यह शादी कोलकाता में हुई। 14 अगस्त 2019 को इन्हे चिन्मय नाम का बेटा हुआ था। कोरोना काल में सूचना और उनके पति के रिश्ते बिगड़ गए थे। इसी के बाद अगस्त 2022 में सूचना ने वेंकट रमण के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर किया था। आए दिन खुद की पिटाई का आरोप लगाते हुए सूचना ने वेंकटरमन से हर माह ₹2.5 लाख गुजरा भत्ते की माँग की थी।

यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि सूचना खुद एक कम्पनी की सीईओ हैं और काफी अच्छा पैसा कमाती है। सूचना अपने परिचितों से बताया करती थीं कि उन्हें अपने बेटे में वेंकटरमन का चेहरा नजर आता है। बच्चे की हत्या से कुछ समय पहले वेंकटरमन ने सूचना को कॉल कर के अपने बेटे से मिलवाने की गुहार लगाई थी। हालाँकि तब सूचना ने किसी पब्लिक प्लेस पर दोनों की मुलाकात करवाने का वादा किया था। बाद में सूचना अपने बेटे को ले कर गोवा चली गई। यहाँ वो एक होटल में रुकीं।

होटल के कमरे में ही सूचना ने बच्चे को गला दबा कर मार डाला। हत्या से पहले उन्होंने अपने बेटे को लोरी सुनाई थी। इसके बाद वो बच्चे की लाश सूटकेस में भर कर अपने साथ ले गईं। सूचना सेठ जिस गाडी से जा रहीं थी उसी के ड्राइवर ने उन्हें शक होने पर पुलिस से गिरफ्तार करवाया था। यह गिरफ्तारी कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में हुई।

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