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राखी और मूर्तियों पर नहीं लागू होगा GST, सरकार ने बताया विरासत का हिस्सा

नई दिल्ली। रक्षाबंधन और गणेश चतुर्थी से पहले केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी सौगात दी है. सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए राखी को जीएसटी से अलग रखा है. इसका मतलब यह हुआ कि सरकार राखी पर जीएसटी नहीं लेगी. केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रक्षाबंधन आ रहा है, हमने राखी पर से जीएसटी की छूट दी है. इसके अलावा सरकार ने गणेश चतुर्थी से पहले सभी प्रकार की मूर्तियों, हस्तशिल्प, हथकरघा को भी जीएसटी से अलग रखा है.

पीयूष गोयल ने कहा कि ये सभी चीजें हमारी विरासत हैं और हमें सम्मान के साथ इन्हें रखना है. सरकार का ये कदम इस वजह से भी खास है क्योंकि गणेश चतुर्थी और रक्षाबंधन पर लोग काफी खरीददारी करते हैं. इसलिए त्योहारी मौसम में इनसे जुड़ी चीजों पर से जीएसटी की छूट मिलना बहुत बड़ी राहत है. सरकार के इस कदम से राखी की खरीदारी के लिए लोगों के पॉकेट पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा.

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Rakshabandhan is coming, we have exempted Rakhis from GST and ahead of Ganesh Chaturthi, have also exempted all kinds of statues,handicrafts, handlooms. All these things are our heritage and we have to hold on to them with respect: Finance Minister Piyush Goyal

आपको बता दें कि रक्षाबंधन इस साल 26 अगस्त को है तो वहीं गणेश चतुर्थी  13 सितंबर को है. बता दें कि बहनें अपनी भाइयों की कलाई में राखी बांधने के लिए जमकर तैयारियां कर रही हैं. बाजार भी इन दिनों अलग-अलग तरह की राखियों से पटे पड़े हैं.

इससे पहले सरकार ने सैनेटरी नैपकिन को जीएसटी फ्री कर महिलाओं को बड़ी राहत दी थी. पहले इस प्रोडक्‍ट पर 12 फीसदी का जीएसटी लगता था. महिलाओं के लिए ज्‍वैलरी, हेयर ड्रायर, परफ्यूम और हैंड बैग को लेकर भी सरकार ने राहत दी थी. ये प्रोडक्‍ट पहले 28 फीसदी के जीएसटी स्‍लैब में थे जो अब 18 फीसदी के जीएसटी स्‍लैब में हैं.

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