नई दिल्ली । आर्टिकल 370 और 35A के बाद अब जम्मू-कश्मीर के संविधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर जम्मू-कश्मीर के संविधान को रद्द करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि राज्य का संविधान भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव करता है.
याचिका में भारतीय संसद से अनुच्छेद 370 में संशोधन का हक छीनने वाले राष्ट्रपति के आदेश 1954 को भी रद्द करने की मांग की गई है. इसमें कहा गया है कि कोर्ट घोषित करे कि भारतीय संसद को अनुच्छेद 368 के तहत कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को संशोधित करने का अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका मालेगांव विस्फोट में आरोपी मेजर रमेश उपाध्याय समेत चार लोगों ने दायर की है.