वॉशिंगटन। अमेरिका सोमवार से एक नए नियम के तहत ऐसे लोगों को वापस उनके देश भेजने का काम शुरू कर देगा, जिनकी अमेरिका में रहने की वैध अनुमति खत्म हो गई है. अधिकारियों ने बताया कि यह अवधि वीजा बढ़ाने का आवेदन खारिज होने या स्थिति में बदलाव होने जैसे कारणों से खत्म हो सकती है. हालांकि, इस काम में लगाई गई संघीय एजेंसी ने एच-1 बी वीजा धारकों को राहत देते हुए कहा कि फिलहाल इस नीति को रोजगार संबंधी आवेदनों और मानवीय आवेदनों एवं याचिकाओं के संबंध में लागू नहीं किया जाएगा.
अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने बुधवार को कहा कि एक अक्टूबर से इस नए नियम को लागू करने के लिए वृद्धिपरक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा. नए नियम के तहत वे उन लोगों को पेश होने का नोटिस (एनटीए) जारी करेंगे, जिनके वीजा बढ़ाने संबंधी या स्थिति में बदलाव किए जाने के आवेदन खारिज कर दिए गए हों.
आव्रजन कानून के संबंध में एनटीए उन विदेशी नागरिकों को स्वदेश भेजे जाने की दिशा में पहला कदम है, जिनके पास अमेरिका में कानूनी रूप से रहने के लिए वैध दस्तावेज नहीं हैं. यह नोटिस एक ऐसा दस्तावेज है, जो किसी व्यक्ति को आव्रजक मामलों के न्यायाधीश के समक्ष पेश होने का निर्देश देता है.
भारतीयों पर अभी बहुत बड़ा असर नहीं…
गौरतलब है कि हालिया महीनों में कुछ एच-1 बी वीजा धारकों के वीजा की अवधि बढ़ाने के आवेदनों को खारिज किया गया है और इनमें भारतीय नागरिकों की संख्या काफी है. इस नए नियम से अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर बड़ा असर पड़ेगा. लेकिन फिलहाल इस श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए एनटीए नहीं जारी किए जाएंगे. यूएससीआईएस ने कहा कि संघीय एजेंसी आपराधिक रिकॉर्ड, फर्जीवाड़े या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकने वाले संभावित व्यक्तियों के मामलों को प्राथमिकता देना जारी रखेगा.