नई दिल्ली। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को अचानक छु्ट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस केस में केंद्रीय सतर्कता आयोग को CBI निदेशक और विशेष निदेशक के मामले की 12 दिन में जांच पूरी करने का आदेश दिया. यह जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज एके पटनायक की निगरानी में होगी. सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील फली नरीमन ने आलोक वर्मा की तरफ से पैरवी की.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमुख बातें…
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि अंतरिम डायरेक्ट बड़े फैसले न लें.
सीबीआई डायरेक्ट आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ 2 हफ्तेे में सीवीसी जांच पूरी करें और यह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की निगरानी में हो.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दस दिन में जांच पूरी नहीं कर सकते, और समय दिया जाना चाहिए.