नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के अधिकार छीनने और उन्हें अवकाश पर भेजने के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई 29 नवंबर तक टाल दी. इस दौरान न्यायालय ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा द्वारा सोमवार को सीलबंद लिफाफे में दायर किया गया जवाब लीक होने पर नाराजगी जताई.
सुनवाई के दौरान की अहम बातें…
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा- सीलंबद लिफाफे में दी गई रिपोर्ट लीक कैसे हो गई?
दरअसल, एक ऑनलाइन वेब पर आलोक वर्मा का जवाब कुछ हद तक लीक होने से सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हुआ.
वरिष्ठ अधिवक्ता और आलोक वर्मा के वकील फली एस नरीमन ने सीबीआई निदेशक का जवाब लीक होने पर आश्चर्य जताया.
मीडिया में डॉक्टयूमेंट्स के लीक होने को लेकर सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा, ‘हमें नहीं लगता कि आपमें से कोई भी सुनवाई का हकदार है’
नरीमन ने कहा कि मुझे भी नहीं पता कि जानकारी कैसे लीक हुई.
सीजेआई ने आलोक वर्मा के वकील से कहा, दस्तावेज के कुछ चुनिंदा हिस्से ही पढ़ें.
उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के अधिकार छीनने और उन्हें अवकाश पर भेजने के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी.