अगर आप अपनी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से मिलने वाली सुविधाओं से परेशान हैं तो यह खबर आपको जरूर राहत देगी. टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) के प्रोसेस को पहले से ज्यादा आसान कर दिया है. ट्राई ने सर्विस एरिया के अंदर नंबर पोर्ट कराने से जुड़ी रिक्वेस्ट के लिए दो वर्किंग डेज का समय तय किया है. एमएनपी के तहत आप एक मैसेज के द्वारा दूसरी कंपनी में जाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. दूसरी तरफ एक टेलीकॉम सर्किल से दूसरे सर्किल में नंबर बदलने से जुड़ी रिक्वेस्ट के लिए 4 दिन की समय सीमा तय की गई है.
10 हजार रुपये तक की पेनाल्टी लगेगी
अगर कोई भी टेलीकॉम कंपनी मोबाइल नंबर पोर्ट कराने से जुड़ी रिक्वेस्ट को गलत तरीके से रिजेक्ट करती है तो उन पर 10 हजार रुपये तक की पेनल्टी लगेगी. ट्राई की तरफ से कहा गया कि ‘पोर्टिंग से जुड़ी रिक्वेस्ट को पूरा करने में तेजी लाने के लिए इंट्रा-लाइसेंस्ड सर्विस नंबर्स के लिए समय सीमा दो वर्किंग डेज तय की गई है.’ ट्राई ने कहा कि एक सर्किल से दूसरे सर्किल वाली पोर्ट रिक्वेस्ट के लिए समय सीमा को घटाकर 4 दिन कर दिया गया है. पहले, इसकी समय सीमा 15 दिन थी.
यूपीसी की वेलिडिटी 15 दिन की बजाय 4 दिन
इसके अलावा, यूनीक पोर्टिंग कोड (यूपीसी) की वेलिडिटी में भी पहले से बदलाव किया गया है. पहले यूपीसी के लिए मिलने वाले 15 दिन के बजाय अब यह 4 दिन के लिए वैध होगी. हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्व के लिए यूनीक पोर्टिंग कोड (यूपीसी) की वेलिडिटी में बदलाव नहीं किया गया है, यहां पर यह पहले की तरह 15 दिन ही रहेगी. टेक्स्ट मैसेज (SMS) के जरिये पोर्टिंग रिक्वेस्ट को वापस लेने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाया गया है.