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CBI विवाद: जब CJI बोले- सबूत मिले तो ऐसी कार्रवाई होगी कि पछताएंगे राजीव कुमार

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के चिटफंड केस ने पूरे देश की सियासत को गरमा दिया है. आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार से सीबीआई पूछताछ का मामला अब कोलकाता से निकलकर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. जहां केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बड़ा झटका दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वह यह सोच भी नहीं सकते कि एक आईपीएस अफसर सबूत नष्ट कर सकता है.

रविवार को बंगाल पुलिस ने कोलकाता में सीबीआई टीम को पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर रेड से रोकते हुए उन्हें ही हिरासत में ले लिया था. इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठ गईं. ममता पुलिस के रवैये के खिलाफ आज सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सीबीआई की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल से कोर्ट ने कहा कि आप सबूत नष्ट होने के संबंध में कोई दस्तावेज लेकर नहीं आए हैं, आप सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं कि सबूत नष्ट किए जा रहे हैं और उनसे छेड़छाड़ की जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप सबूत लेकर आएंगे तो कल सुबह 10.30 बजे इस मसले पर सुनवाई की जाएगी. कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सॉलिसिटर जनरल ने अपनी दलील में यह बताने का प्रयास किया कि देर रात तक इस संबंध में अर्जी ड्राफ्ट तैयार किया गया है और सीबीआई के पास कई अहम चीजें हैं. लेकिन कोर्ट ने उनकी यह दलील नहीं मानी और साफ कहा कि आप सबूत नष्ट किए जाने वाले सबूत लेकर आएं, तब कल सुबह इस मसले पर सुनवाई की जाएगी.

सबूत नष्ट करने वाली बात सोच भी नहीं सकते

कोर्ट ने एक तरफ जहां सीबीआई को झटका देते हुए उनसे सबूत नष्ट होने के सबूत मांगे, वहीं राजीव कुमार के संबंध में भी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा, ‘जहां तक आप यह कह रहे हैं कि IPS अफसर सबूत नष्ट कर रहे हैं, तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते. लेकिन फिर भी जब आप ऐसा कह रहे हैं तो आप सबूतों के साथ आइए, हम कल सुबह 10.30 बजे आपको सुनेंगे.’

हालांकि, इसके अलावा कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी भी की. कोर्ट ने कहा कि अगर सबूत होंगे तो पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि वह पछताएंगे. वहीं, दूसरी तरफ कोर्ट रूम के बाहर जब सीबीआई अधिकारियों से आजतक संवाददाता ने सवाल किया कि आप खाली हाथ पहुंचे थे, इसके जवाब में अधिकारियों ने ऑफ रिकॉर्ड कहा कि उनसे पास काफी कुछ है.

बता दें कि पश्चिम बंगाल के शारदा चिट फंड केस की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया था. इस जांच टीम के प्रमुख आईपीएस राजीव कुमार थे. अब वह कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हैं और सीबीआई उन पर जांच के दौरान मिले अहम सबूत सीबीआई को न देने का आरोप लगा रही है, साथ सबूत नष्ट करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं. इसी मसले पर सोमवार को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबूत नष्ट करने के सबूत लेकर आइए, कल सुनवाई होगी.

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