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आर्यन खान के लिए जूही चावला ने भरा बॉन्ड: 13 शर्तों पर शाहरुख खान के बेटे को बेल, हर शुक्रवार NCB ऑफिस में हाजिरी

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, मुनमुन धमिका और अरबाज मर्चेंट की जेल से रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने जमानत की 5 पन्‍नों की ऑर्डर कॉपी जारी कर दी है। आर्यन खान को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली है।

यदि सूर्यास्‍त से पहले सारी कागजी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो आर्यन खान शुक्रवार (29 अक्टूबर, 2021) को शाम 6:30 बजे तक आर्थर रोड जेल से रिहा हो जाएँगे। वहीं अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस में जूही चावला जमानत से जुड़ी मुचलके पर सिग्नेचर के लिए मौजूद हैं। उन्होंने बॉन्ड भरकर जमानत की प्रक्रिया पूरी की।

बता दें कि कोर्ट ने भले ही आर्यन को जमानत दे दी है लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी रखी हैं, जेल से बाहर रहते हुए आर्यन को इन शर्तों का पालन करना होगा। आर्यन कोर्ट की इजाजत के ब‍िना देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उन्‍हें NDPS कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। हर शुक्रवार को 11 बजे से 2 बजे तक एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी।

मामले में जाँच चल रही है इसलिए वह केस से जुड़े गवाहों से कोई बात नहीं कर सकते। वह गवाहों को या जाँच को प्रभावित नहीं करेंगे। केस के सह-आरोपितों से भी आर्यन को मिलने या बात करने की मनाही है।

आर्यन खान,अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमिचा की ज़मानत ऑर्डर की कॉपी जारी कर दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ 13 शर्तों के साथ जमानत दी है जिसमें ₹1 लाख का मुचलका भी शामिल है। जिनमें से पाँच प्रमुख शर्ते ये हैं।

पाँच प्रमुख शर्तें

  1. आरोपित (Aryan Khan) को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में सरेंडर करना होगा।
  2. आरोपित, गवाह को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करेगा।
  3. आरोपित सह-अभियुक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत का कोई प्रयास नहीं करेगा।
  4. आरोपित ग्रेटर मुंबई में एनडीपीएस के स्पेशल जज की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकता।
  5. आरोपित को हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक एनसीबी मुंबई कार्यालय (NCB Mumbai) ऑफिस में उपस्थित होना होगा।

बता दें कि मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में फँसे बालीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गुरुवार (28 अक्टूबर 2021) को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। 3 दिन चले जिरह के बाद जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत अर्जी स्वीकार की।

गौरतलब है कि आर्यन खान के साथ ही एनडब्ल्यू जस्टिस साम्ब्रे की एकल पीठ ने मामले में सह आरोपितों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दी है। जस्टिस साम्ब्रे ने कहा था कि सभी तीनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं। बता दें, आर्यन, अरबाज और मुनमुन को एनसीबी ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ड्रग रखने, उसका सेवन करने, प्रतिबंधित मादक पदार्थ की खरीद और बिक्री व साजिश के लिए उनके खिलाफ एनडीपीएस कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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