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जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के बाद घायल सेना के 3 जवानों ने तोड़ा दम

आंतकवादियों के साथ मुठभेड़ में जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में शुक्रवार को घायल हुए सेना के तीन जवानों ने दम तोड़ दिया. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षाबलों ने दक्षिण कश्मीर में कुलगाम जिले के हलाण वन क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया.

सेना ने एक बयान में कहा, ‘‘तीन घायल जवानों ने दम तोड़ दिया. तलाशी अभियान जारी है.’’ इससे पहले दिन में अधिकारियों ने कहा कि कुलगाम जिले के हलान वन क्षेत्र के ऊंचे इलाकों में मुठभेड़ शुरू हुई.

श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कोर ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘ऑपरेशन हलाण, कुलगाम. कुलगाम में हलाण की ऊंची चोटियों पर आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विशिष्ट सूचना पर सुरक्षाबलों द्वारा चार अगस्त 2023 को अभियान शुरू किया गया. आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में तीन जवान घायल हो गए और बाद में शहीद हो गए. तलाशी अभियान जारी है.’’

अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में अतिरिक्त बल भेजा गया है और तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है.

तीन आतंकवादी गिरफ्तार

इस बीच जम्मू और कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन, द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) से जुड़े तीन आतंकियों को श्रीनगर के नटिपोरा इलाके से गिरफ्तार करने का दावा किया है.

पुलिस ने एक बयान में कहा, ‘‘तीनों श्रीनगर शहर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे. आरोपियों के पास से 3 हथगोले, 10 पिस्तौल राउंड, 25 एके-47 राउंड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है.’’

बयान में आगे बताया गया कि एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस की एक टीम ने हन्नीबल नटिपोरा में एक चौकी लगाई और तीनों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने कहा कि वकील अहमद भट पहले प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट जम्मू-कश्मीर (आईएसजेके) से जुड़ा एक सक्रिय आतंकवादी था और जमानत पर केंद्रीय जेल से रिहा होने से पहले दो साल तक जेल में बंद था.

पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच के दौरान, उन्हें पता चला कि तीनों ने ‘‘श्रीनगर शहर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने’’ के लिए टीआरएफ के सक्रिय आतंकवादियों से विस्फोटक और गोला-बारूद एकत्र किया था.

तीनों के खिलाफ चनापोरा थाने में विस्फोटक अधिनियम की धारा 3 और 4, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 18, 23 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया.मामले में आगे की जांच जारी है.

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