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3 दिन दिल्ली बंद! सड़कों के लिए ‘लॉकडाउन’ जैसे 15 नियम, कहां जा सकते हैं और कहां नहीं

दिल्ली तीन दिनों के लिए ‘बंद’ होने जा रही है। 8-10 सितंबर तक राजधानी में G20 सम्मेलन के दौरान स्कूल, दफ्तर और बाजार सबकुछ बंद रहने वाला है। इतना ही नहीं दिल्ली की सड़कें भी ‘कोविड लॉकडाउन’ की तरह खाली दिखने वाली हैं। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अडवाइजरी जारी कर दी है। पुलिस ने इसमें बताया कि किन सड़कों पर रोक रहेगी और कहां आप चल सकते हैं। जिन सड़कों को आम वाहनों के लिए बंद रखा जाएगा, वहां किसे और किस शर्त पर चलने की अनुमति होगी यह भी बताया गया है। यह भी साफ कर दिया गया है कि जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी और मेडिकल इमरजेंसी वाले वाहनों पर पूरी दिल्ली में किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। सबसे अधिक प्रतिबंध नई दिल्ली जिले के लिए हैं, जहां प्रगति मैदान में G20 सम्मलेन होने जा रहा है।

1.दूसरे राज्यों में गंतव्य वाले वाहनों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या अन्य वैकल्पिक रूट पर डायवर्ट किया जाएगा। ऐसे वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी।

2. मालवाहक वाहनों (ट्रक या छोटे वाहन) को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। हालांकि, दूध, सब्जी, फल, मेडिकल सप्लाई वाले वाहनों को छूट रहेगी।

3. दूसरे राज्यों से आ रही बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ऐसी सभी बसों को रिंग रोड पर ही रुकना होगा, इसके आगे जाने की परमिशन नहीं होगी।

4. दिल्ली में पहले से मौजूद बसें रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर चलेंगी। इन बसों को दिल्ली से बाहर जाने की परमिशन होगी।

6. टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी। साथ ही नई दिल्ली जिले के अंदर स्थित होटलों में बुकिंग वाले लोगों को ले जाने वाली टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के अंदर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी।

7. दिल्ली एयरपोर्ट, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक यात्रियों की आवाजाही की परमिशन होगी। हालांकि एडवाइजरी में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सुझाए गए मार्गों को चुनें और पर्याप्त समय लेकर घर से निकलें।

9. दिल्ली के निवासियों और अधिकृत वाहनों को नई दिल्ली जिले के भीतर आने-जाने की अनुमति होगी। नई दिल्ली जिले में होटलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, खानपान, आदि से जुड़े वाहनों को सत्यापन के बाद अनुमति दी जाएगी। ऐसे सभी लोगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए दस्तावेज ले जाने होंगे।

10. मालवाहक वाहनों और बसों को छोड़कर सामान्य यातायात को रजोकरी बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा, इस यातायात को अनिवार्य रूप से NH-48 से राव तुला राम मार्ग – ओलोफ पाल्मे मार्ग पर डायवर्ट किया जाएगा। NH-48 पर धौला कुआं की ओर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।

12. नई दिल्ली जिले के संपूर्ण क्षेत्र को 8 सितंबर की सुबह 5 बजे से 10 सितंबर की रात 12 बजे तक ‘नियंत्रित क्षेत्र-I’ माना जाएगा।

13. रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर के पूरे क्षेत्र को ‘विनियमित क्षेत्र’ (रेगुलेटेड जोन) माना जाएगा। केवल वहां के वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की ओर जाने वाले यात्रियों के वाहनों को रिंग रोड से आगे नई दिल्ली जिले की ओर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी।

14. एडवाइजरी में बताया गया है कि 10 सितंबर की रात 12 बजे से 10 सितंबर की दोपहर दो बजे तक निम्नलिखित सड़कों और जंक्शनों को ‘नियंत्रित क्षेत्र- II’ माना जाएगा-
डब्ल्यू-प्वाइंट, ए-प्वाइंट, डीडीयू मार्ग, विकास मार्ग (नोएडा लिंक रोड-पुस्ता रोड तक), बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (राजघाट से गुरु नानक चौक तक), चमन लाल मार्ग (गुरु नानक चौक से तुर्कमान गेट), आसफ अली रोड (तुर्कमान गेट से बीएसजेड मार्ग तक), महाराजा रणजीत सिंह मार्ग (बाराखंबा-टॉल्स्टॉय क्रॉसिंग से चमन लाल मार्ग पर गुरु नानक चौक तक), महात्मा गांधी मार्ग (दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे टी-प्वाइंट से कश्मीरी गेट तक), आईपी फ्लाईओवर, शांति वन चौक, हनुमान सेतु, आईएसबीटी कश्मीरी गेट और सलीमगढ़ बाईपास।

15. एडवाइजरी के मुताबिक, 10 सितंबर की सुबह पांच बजे से दोपहर एक बजे तक नियंत्रित क्षेत्र-II में यातायात नियमों के चलते निम्नलिखित स्थानों तक पहुंच प्रतिबंधित रहेगी-
• अजमेरी गेट की ओर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
• श्यामा प्रसाद मुखर्जी (एसपीएम) रोड की ओर से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन
• गीता कॉलोनी की ओर से शांति वन चौक
• विकास मार्ग की ओर से आईटीओ
• जवाहर लाल नेहरू (जेएलएन) मार्ग की ओर से राजघाट चौक
• मिंटो रोड की ओर से गुरु नानक चौक

मेडिकल इमरजेंसी वाहनों के लिए क्या नियम?
एडवाइजरी में बताया गया है कि इन तीन दिनों के लिए एक समर्पित एम्बुलेंस सहायता नियंत्रण कक्ष बनाया जाएगा। संपर्क करने के लिए 6828400604/112 (ईआरएसएस) नंबर जारी किया गया है। सभी अस्पतालों के लिए आपातकालीन वाहन सहायता दल तैनात किए जाएंगे।

किस रूट पर चलने की सलाह?
एडवाइजरी में यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि ‘नियंत्रित क्षेत्र’ और ‘विनियमित क्षेत्र’ (रेगुलेटेड जोन) में आने वाले स्थानों की यात्रा से बचें। हालांकि यदि यात्रा को टाला नहीं जा सकता है तो निम्नलिखित मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है-

उत्तर-दक्षिण गलियारा

• रिंग रोड आश्रम चौक सराय काले खां – दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे नोएडा लिंक रोड – पुस्ता रोड – युधिष्ठिर सेतु – आईएसबीटी कश्मीरी गेट – रिंग रोड मजनू का टीला।

• एम्स चौक से रिंग रोड धौला कुआं – रिंग रोड बरार स्क्वायर – नारायणा फ्लाईओवर राजौरी गार्डन जंक्शन – रिंग रोड – पंजाबी बाग जंक्शन – रिंग रोड – आजाद पुर चौक

पूर्व-पश्चिम गलियारा

• सन डायल/डीएनडी फ्लाईओवर से – रिंग रोड -आश्रम चौक – मूलचंद अंडरपास – एम्स चौक – रिंग रोड – धौला कुआं-रिंग रोड – बराड़ स्क्वायर – नारायणा फ्लाईओवर

• युधिष्ठिर सेतु से – रिंग रोड – चंदगी राम अखाड़ा – माल रोड – आजाद पुर चौक-रिंग रोड – लाला जगत नारायण मार्ग

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