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शराब घोटाले में 5 बार ED ने भेजा समन, नहीं आए दिल्ली के CM; अब कोर्ट ने कहा हाजिर हों केजरीवाल: 17 फरवरी को होगी पेशी

अरविंद केजरीवालदिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से करारा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पूछताछ के लिए लगातार बुलाए जाने के बाद सीएम केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे थे। इसके बाद ED ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में इसकी शिकायत की थी। अब कोर्ट ने उन्हें 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। वहीं, मानहानि के एक अन्य मामले में भी कोर्ट ने उन्हें हाजिर किया है।

दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को पाँच बार समन भेजा था। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें पूछताछ के लिए 2 नवंबर 2023 और 21 दिसंबर 2023 के बाद इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी और 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालाँकि, वे पूछताछ में कभी सहयोग नहीं किए।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा भेजे गए समन को राजनीतिक साजिश बताते रहे हैं। वे ये भी सवाल करते रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री को ईडी किस हैसियत से पूछताछ के लिए बुला रही है। अरविंद केजरीवाल कहते रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है, ताकि वे लोकसभा चुनावों में अपनी पार्टी AAP के लिए चुनाव प्रचार ना कर सकें।

लगातार पाँच बार समन को नजरअंदाज करने के बाद आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय ने 3 फरवरी 2024 को कोर्ट का रूख किया। इसके बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने मामले का संज्ञान लिया और उन्हें 17 फरवरी को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है।

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय के समन भेजने से पहले सीबीआई भी 16 अप्रैल 2023 को अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है। उस दौरान उनसे 56 सवाल किए गए थे। वहीं, पार्टी की ओर से जैस्मीन शाह ने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर का अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद कानून के मुताबिक कदम उठाएँगे और कोर्ट को बताएँगे ED के सभी समन कैसे गैर-कानूनी थे।

वहीं, यूट्यूबर ध्रुव राठी के यूट्यूब वीडियो को दोबारा ट्वीट करने के मामले में सीएम केजरीवाल को राऊज कोर्ट ने पेशी से छूट दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 29 फरवरी 2024 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। दरअसल, सीएम केजरीवाल ने कोर्ट में पेशी से छूट माँगी थी। उनके वकील ने कहा था कि दिल्ली का बजट सेशन शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से वे व्यस्त हैं। इसलिए उन्हें पेशी से छूट दी जाए।

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार (5 फरवरी 2024) को यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करने को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। दरअसल, ध्रुव राठी ने ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2’ शीर्षक से वीडियो वीडियो बनाया था। विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी।

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