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वकील का दावा- मेहुल चोकसी के कांग्रेस से थे रिश्ते, बीजेपी ने मांगी सफाई

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले में आरोपी मेहुल चोकसी के एंटीगुआ में वकील डॉ डेविड डोरसेट का दावा है कि भगोड़े भारतीय कारोबारी का कांग्रेस पार्टी से नजदीकी रिश्ता है. दरअसल एंटीगुआ से एबीएस टेलीवीजन को दिए इंटरव्यू में डॉ डोरसेट ने चोकसी का पक्ष रखते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ नजदीकी रिश्ता होने की वजह से उनके मुवक्किल के लिए कठिनाई आई है. लिहाजा यह न्यायालय के जांच का विषय है कि कहीं यह मामला राजनीति से प्ररित तो नहीं, जो यहां के प्रत्यर्पण कानून की धारा 8 के अंतर्गत आता है.

मेहुल चोकसी के वकील के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रिय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है यह बात मायने रखती है कि चोकसी के विदेशी अटॉर्नी सार्वजनिक रूप से एक टीवी इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि चोकसी का कांग्रेस के साथ किसी तरह का लेनादेना था. कांग्रेस को इसपर जवाब देना चाहिए.

प्रसाद ने कहा कि भाजपा ने पहले भी संकेत दिए थे कि तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने हीरे आयात करने के स्वच्छंद अधिकार रखने वाली कंपनियों सूची का विस्तार किया था और चोकसी की कंपनी उसकी एक लाभार्थी थी. यह निर्णय 2014 के लोकसभा चुनाव नतीजों की घोषणा से एक दिन पहले लिया गया था और कांग्रेस ने अभी तक साफ नहीं किया है यह क्यों किया गया.

बता दें कि एंटीगुआ सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की है कि मेहुल चोकसी एंटीगुआ में रह रहा है. एंटीगुआ सरकार ने यह जानकारी इंटरपोल को दी है. जिसके बाद इंटरपोल ने यह जानकारी भारत को दी.

उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह सीबीआई ने नेशनल क्राइम ब्यूरो (एनसीबी) के जरिए एंटीगुआ सरकार को खत लिखा था और मेहुल चोकसी की मौजूदगी के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसके बाद इंटरपोल ने भारत को यह जानकारी दी. एंटीगुआ प्रशासन ने इंटरपोल के जरिए भारत को बताया कि मेहुल चोकसी उसके देश में ही है और अब नागरिक भी बन चुका है.

एंटीगुआ सरकार ने कुछ दिन पहले ही संकेत दिया था कि वह भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को भारत वापस भेजने के वैध अनुरोध पर विचार करने को तैयार है. सरकार ने कहा था भारत की तरफ से किए गए वैध अनुरोध का कानून के मुताबिक सम्मान करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी.

वहीं भारत में ईडी की अर्जी पर सीबीआई ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत समन देकर क्रमश: 25 सितंबर और 26 सितंबर को पेश होने को कहा है.

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