नई दिल्ली। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को लाहौर उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय टीवी चैनलों पर भारतीय कार्यक्रमों के प्रसारण पर प्रतिबंध के अपने आदेश को फिर से बहाल कर दिया.
मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार ने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में स्थानीय टीवी चैनलों पर विदेशी कार्यक्रम दिखाने संबंधी एक याचिका के मामले में अपना आदेश दिया.
उन्होंने भारतीय कार्यक्रमों के प्रसारण को बंद करने का आदेश देते हुए कहा, “वे हमारे संविधान का उल्लंघन करना चाहते हैं. क्या हम उनके चैनलों पर प्रतिबंध तक नहीं लगा सकते?”
रिपोर्ट्स के मुताबिक, न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को सिर्फ सही कंटेंट ही प्रसारित करना चाहिए.
बता दें कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (पेम्रा) ने 2016 में स्थानीय टीवी और एफएम रेडियो चैनलों पर भारतीय कार्यक्रमों के प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था. इस आदेश को भारतीय मनोरंजन उद्योग द्वारा पाकिस्तानी कार्यक्रमों और कलाकारों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश के जवाब के तौर पर देखा गया था.
इसके बाद 2017 में लाहौर उच्च न्यायालय ने पेम्रा द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को बेकार और निर्थक कहते हुए हटा दिया था. उच्च न्यायालय के अनुसार, केंद्र सरकार को इस मामले में कोई आपत्ति नहीं थी.