नई दिल्ली। CBI Vs CBI विवाद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज (बुधवार को) सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई करेगी. दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान आलोक वर्मा से कामकाज वापस लिए जाने के आदेश को सही ठहराते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ‘चयन और नियुक्ति में अंतर होता है. तीन सदस्यीय समिति सीबीआई निदेशक के लिए नामों का चयन करती हैं और पैनल तैयार करके सरकार को भेजती है, उसमें किसे चुनना है यह सरकार तय करती है और सरकार ही नियुक्ति करती है. चयन को नियुक्ति नहीं माना जा सकता’.
आपको बता दें कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने निदेशक पद का कामकाज वापस लिये जाने के आदेश को चुनौती दी है. कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और गैर सरकारी संस्था कामनकाज ने वह आदेश रद करने की मांग की है.
पिछली सुनवाई में ही अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सीबीआई निदेशक के ट्रांसफर से पहले चयन समिति से इजाजत लेने के कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन के आरोपों का जवाब देते हुए कहा था कि वर्मा का स्थानांतरण नहीं किया गया है वह अपने दिल्ली के घर में रह रहे हैं. उनसे कामकाज वापस लिये जाने के आदेश को सही ठहराते हुए वेणुगोपाल ने कहा था कि सरकार की प्राथमिक चिंता लोगों का सीबीआई में भरोसा बनाए रखने की थी. सीबीआई के दो शीर्ष अधिकारियों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे. सीबीआई के बारे मे लोगों की राय खराब हो रही थी. इसलिए सरकार ने दखल देने का फैसला किया. उन्होंने कहा था कि केन्द्रीय सर्तकता आयोग (सीवीसी) को सीबीआई की पूरी निगरानी का अधिकार है. सीवीसी का यह अधिकार सिर्फ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सीवीसी कानून में दिये गए सभी मामलों की निगरानी का अधिकार है.
आलोक वर्मा के वकील फली एस नरीमन ने कहा था कि सीबीआई निदेशक का कानूनन दो साल का तय कार्यकाल होता है. सेवानिवृति के बावजूद उसमें कटौती नहीं हो सकती. चयन समिति की पूर्व इजाजत के बगैर उसे ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता. वर्मा से कामकाज छीनना ट्रांसफर से बदतर है, सरकार ऐसा नहीं कर सकती. इस पर जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा था कि आप कह रहे हैं कि सीबीआई निदेशक पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती. मान लीजिए कोई व्यक्ति रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, तो क्या तब भी कार्रवाई नहीं हो सकती.
इस पर नरीमन ने कहा था कि नहीं, पहले चयन समिति या कोर्ट के पास जाकर इजाजत लेनी होगी. जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा था कि अगर कोई रंगे हाथ पकड़ा जाता है तो क्या ऐसे व्यक्ति को एक भी मिनट पद पर रहने देना चाहिए? इस पर नरीमन ने कहा था कि फिर भी कार्रवाई नहीं हो सकती, कमेटी नहीं है तो कोर्ट मौजूद है कोर्ट के पास जाएं.