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कौन-कौन सी गाड़ियां जाएगी कबाड़ में, मोदी सरकार ने तय किये मापदंड, जानिये

देश में पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजने के लिये सरकार ने हाल ही में एक नई व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी जारी किया है, वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिये देशभर में 450 से 500 रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी बनाये जाने हैं, इन आरएसवीएफ पर कौन सी गाड़ियां स्क्रैप होंगी, इसके नियम तय कर दिये गये हैं।

जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा रिन्यू

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इन मानदंडों की जानकारी दी, इसके हिसाब से जो वाहन केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 52 के अनुसार वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराएंगे, उन्हें आरएसवीएफ पर स्क्रैप किया जा सकेगा, नियम 52 गाड़ी का रजिस्ट्रेशन खत्म होने से पहले उसके रीन्यूअल से जुड़ा है।

फिटनेस सर्टिफिकेट

आरएसवीएफ पर ऐसे वाहनों को भी स्क्रैप किया जा सकेगा, जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 62 के हिसाब से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, इसके अलावा किसी एजेंसी द्वारा कबाड़ बनाने के लिये नीलामी में खरीदे गये वाहन भी स्क्रैप हो सकेंगे, नीलामी में वाहन खुद आरएसवीएफ भी खरीद सकते हैं।

इसके अलावा ये भी

इसके अलावा जो वाहन दंगों, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, या किसी अन्य आपदा के कारण खराब हो जाएंगे और उसके बाद उस वाहन के मालिक खुद उसे कबाड़ घोषित कर देंगे, ऐसे वाहन को स्क्रैप में बदला जा सकता है। साथ ही जिन वाहनों को केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा चलन से बाहर कर दिया जाएगा, या जो सरप्लस में होंगे, उसकी मरम्मत करना मुमकिन नहीं होगा, उन्हें आरएसवीएफ में स्क्रैपिंग के लिये भेज दिया जाएगा, इसके अलावा किसी कानूनी एजेंसी द्वारा नीलाम किये जाने वाले जब्त किये गये या लावारिस पड़े वाहनों को आरएसवीएफ पर स्क्रैप बनाया जा सकेगा।

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