Friday , November 22 2024

त्योहारों के मद्देनजर 21 दिसंबर तक मुजफ्फरनगर में लागू हुई धारा 144

मुजफ्फरनगर/लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 144 लागू कर दी गई है. ये आदेश 21 दिसंबर तक लागू रहेंगा. सिटी मजिस्ट्रेट अतुल कुमार ने ये जानकारी दी. सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि पुराने अनुभवों के आधार पर पाया गया है कि इस तहसील सदर क्षेत्रा में छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर कई बार साम्प्रदायिक रूप से विवाद उत्पन्न होते रहे हैं. इसलिए ये फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अराजक तत्वों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं.

जानकारी के मुताबिक, इस आदेश के बाद तहसील क्षेत्र के में आने वाले थाना क्षेत्रों कोतवाली नगर, कोतवाली मण्डी और थाना सिविल लाइंस के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्रा में प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू है. इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय कार्रवाई की जाएगी.

आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर से पहले सात अक्टूबर को फैजाबाद में भी धारा 144 लगाई गई है. फैजाबाद जिले में आगामी त्योहारों, प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 144 लागू कर दी गई है. ये निषेधाज्ञा 3 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी. जिलाधिकारी डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि आगामी अवधि में त्योहारों, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है. जनपद में धारा 144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञाएं पारित की जाती हैं.

साहसी पत्रकारिता को सपोर्ट करें,
आई वॉच इंडिया के संचालन में सहयोग करें। देश के बड़े मीडिया नेटवर्क को कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर इन्हें ख़ूब फ़ंडिग मिलती है। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें।

About I watch