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69 हजार टीचर भर्ती मामला: SC ने दिया 37,339 पदों को होल्ड करने का आदेश

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में 69 हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले में नया मोड आया है. सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों की अर्जी पर 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 37339 पदों को होल्ड करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर यूपी सरकार को 37339 पदों पर नियुक्ति को फिलहाल होल्ड करने का निर्देश दिया है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूपी सरकार से चार्ट के जरिए ये बताने को कहा था कि आरक्षित वर्ग के लिए तय 40 फीसदी और जनरल के लिए 45 फीसदी के कटऑफ पर कितने शिक्षामित्र पास हुए हैं, इसका डाटा चार्ट दिया जाए, लेकिन शिक्षामित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में टोटल 45, 357 शिक्षामित्रों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 8018 शिक्षामित्र 60-65% के साथ पास हुए.

इस मामले में शिक्षामित्रों का ये भी कहना है कि इसमें आश्चर्यजनक बात ये है कि किसी के पास इसकी जानकारी नहीं है कि कितने शिक्षामित्र 40-45 के कटऑफ पर पास हुए थे. इसीलिए श‍िक्षामित्र मांग कर रहे हैं कि 69000 पदों में से 37339 पद रिजर्व में रखकर बाकी बचे पदों पर सहायक शिक्षक भर्ती की जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही स्टे किया जाए.

14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की अगली सुनवाई

इस भर्ती पर 3 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सुनवाई के बाद पहले ही स्टे लगा रखा है. अब बुधवार यानी 10 जून को हाईकोर्ट खंडपीठ अपना फैसला सुनाएगी. इस मामले में अगर बेंच भर्ती से स्टे हटा भी लेती है तो 37339 पदों को रोककर ही भर्ती होगी. इसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम आदेश दे दिया है.

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