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राहुल गांधी से पहले ये नेता भी खो चुके हैं सांसदी, विधायकी; लिस्ट में भाजपा MLA के भी नाम

राहुल गांधी से पहले ये नेता भी खो चुके हैं सांसदी, विधायकी; लिस्ट में भाजपा MLA के भी नामनई दिल्ली। राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के बाद शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया। राहुल गांधी केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।

मोहम्मद फैजल, सांसद, (NCP)

हत्या के प्रयास के मामले में जनवरी 2023 में 10 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लक्षद्वीप के सांसद पीपी मोहम्मद फैसल स्वत: अयोग्य हो गए। हालांकि, बाद में केरल उच्च न्यायालय ने उनकी सजा और सजा को निलंबित कर दिया था। सांसद के अनुसार, लोकसभा सचिवालय ने अभी तक उनकी अयोग्यता को रद्द करने वाली अधिसूचना जारी नहीं की है।

27 अक्टूबर, 2022 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत मान की रामपुर एमपी-एमएलए अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 2019 के अभद्र भाषा के मामले में दोषी ठहराया था। उन्हें तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई। एक दिन बाद, यूपी विधानसभा सचिवालय ने सदन से आजम खान को अयोग्य घोषित कर दिया।

लालू प्रसाद, सांसद, (राजद)

रांची में एक विशेष सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 3 अक्टूबर, 2013 को करोड़ों रुपये के चारा घोटाले में दोषी ठहराया था। जिसके बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद को 2 अक्टूबर की संसदीय अधिसूचना के माध्यम से उनकी लोकसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया।

विक्रम सैनी, विधायक, (भाजपा)

मुजफ्फरनगर में एक विशेष MP-MLA अदालत द्वारा भाजपा विधायक विक्रम सैनी को 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में उनकी भूमिका के लिए दो साल कारावास की सजा सुनाई थी। इसके लगभग एक महीने बाद, यूपी विधानसभा ने उनकी खतौली विधानसभा सीट को खाली घोषित करने के लिए 7 नवंबर, 2022 को एक अधिसूचना जारी की।

अन्नाद्रमुक सुप्रीमो दिवंगत जे जयललिता को आय से अधिक संपत्ति मामले में चार साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद सितंबर 2014 में तमिलनाडु विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अपनी अयोग्यता के समय वह तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थीं और उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

अनिल कुमार साहनी, विधायक (राजद)

राजद विधायक अनिल कुमार साहनी को धोखाधड़ी के एक मामले में तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद अक्टूबर 2022 में बिहार विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उन्होंने कुरहानी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया।

प्रदीप चौधरी, विधायक (कांग्रेस)

कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी को जनवरी 2021 में मारपीट के एक मामले में तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद हरियाणा विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वह कालका से विधायक थे।

कुलदीप सिंह सेंगर को फरवरी 2020 में एक बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उन्नाव के बांगरमऊ निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सेंगर को पहले भाजपा ने निष्कासित कर दिया था।

अब्दुल्ला आजम खान, विधायक (सपा)

समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम खान को फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। एक अदालत ने उन्हें 15 साल पुराने एक मामले में दो साल की कैद की सजा सुनाई थी। उन्होंने विधानसभा में रामपुर जिले के स्वार का प्रतिनिधित्व किया।

अनंत सिंह, विधायक (राजद)

राजद विधायक अनंत सिंह को उनके आवास से हथियार और गोला-बारूद बरामदगी से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जुलाई 2022 में बिहार विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सिंह पटना जिले के मोकामा से विधायक थे।

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