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मौजूदा सबूत दोषी मानने को पर्याप्त; संजय सिंह की जमानत याचिका ठुकरा कोर्ट ने क्या-क्या कहा

मौजूदा सबूत दोषी मानने को पर्याप्त; संजय सिंह की जमानत याचिका ठुकरा कोर्ट ने क्या-क्या कहाकथित आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका विशेष न्यायालय ने खारिज कर दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने अपने आदेश में कहा कि अदालत के सामने रखे गए साक्ष्यों के अनुसार प्रथम दृष्ट्या आवेदक संजय सिंह मनी लांड्रिंग मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हो सकते हैं। इसके अलावा मौजूदा साक्ष्य अदालत को यह मानने के लिए पर्याप्त हैं कि संजय सिंह पीएमएलए मामले में दोषी हैं। अदालत के सामने जमानत के लिए रखे गए आधार से अदालत संतुष्ट नहीं है इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाती है।

इसके अलावा बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का हवाला देते हुए केवल गवाहों के बयान पर गिरफ्तारी और जमानत के उदाहरण दिए। इसके अलावा संजय सिंह के लोक प्रतिनिधि होने और जांच में सहयोग करने देश न छोड़ के जाने का हवाला दिया गया। हालांकि अदालत ने वर्तमान केस के कई मामलों को जोड़ते हुए बताया कि इस मामले में कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं।

मनीष सिसोदिया को भी नहीं मिली राहत
इसी मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को अदालत में सिसोदिया समेत दूसरे आरोपियों की तरफ से सीबीआई मामले में दाखिल आरोप पत्र के दस्तावेजों की जांच और मिलान सीबीआई दफ्तर जाकर करने के लिए लिए 15 जनवरी तक का समय दिया है। हालांकि अदालत ने बचाव पक्ष के वकीलों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वह अदालत का समय जाया कर रहे है। अदालत 19 जनवरी को आरोप पत्र पर संज्ञान लेने की कार्रवाई करेगा।

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