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राहुल गांधी को बड़ा झटका, संसद की सदस्यता खत्म, मानहानि केस में दो साल की हुई थी सजा

If Democracy Was Functioning, I Would Be Allowed To Speak: Rahul Gandhi  Amid Row Over London Remarksनई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। मानहानि मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट ने बीते दिन राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, सजा को एक महीने के लिए सस्पेंड करते हुए उन्हें जमानत दे दी गई थी। लोकसभा सचिवालय की ओर से इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसा कौन सा बड़ा अपराध था, जिसमें यह कार्रवाई हुई। बीजेपी ऐसा परसेप्शन बना रही है कि राहुल गांधी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोल रहे हैं। राहुल सच्चाई देश के सामने रख रहे हैं और वह बीजेपी को नहीं जंच रहा है। इसी वजह से वे समझ रहे हैं कि राहुल की सदस्यता खत्म करके समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हम लड़ते रहेंगे और जेपीसी की मांग नहीं छोड़ेंगे।

इससे पहले कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने अडानी समूह से जुड़े मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग और विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर शुक्रवार को संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकाला। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि मोदी सरकार देश में लोकतंत्र और विपक्ष को खत्म करना चाहती है।

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